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कानूनी-जानकारी

“आसाराम बापू की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने की याचिका खारिज: गुजरात हाईकोर्ट”

गुजरात हाईकोर्ट ने बलात्कार मामले में आसाराम बापू की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने की याचिका खारिज की, कहा- दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली याचिका पर अपील में सुनवाई होगी

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Last updated: September 1, 2024 11:08 AM
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गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार को आसाराम बापू की सजा के निलंबन के लिए दायर याचिका खारिज कर दी। उन्हें पिछले साल 2013 के बलात्कार मामले में सत्र न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

सत्र न्यायालय के फैसले को पढ़ने और निचली अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों की सरसरी समीक्षा के बाद, जस्टिस इलेश जे वोरा और जस्टिस विमल के व्यास की खंडपीठ ने अपने 50-पृष्ठीय आदेश में कहा, “हमें इस स्तर पर दोषसिद्धि के आदेश में कोई स्पष्ट कमी नहीं दिखती, और यह नहीं कहा जा सकता कि आदेश प्रथम दृष्टया त्रुटिपूर्ण है या इसमें कोई स्पष्ट गड़बड़ी है। दोषसिद्धि के मामले में हमेशा कुछ तर्कपूर्ण बिंदु होते हैं, लेकिन यह अपने आप में सजा के निलंबन की प्रार्थना पर निर्णय लेने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हो सकता कि दोषसिद्धि कायम नहीं रह सकती।”

यह आवेदन आसाराम बापू की अपील में दायर किया गया था, जिसमें सत्र न्यायालय के दोषसिद्धि के आदेश को चुनौती दी गई थी।

पीठ ने कहा कि आवेदक द्वारा दोषसिद्धि आदेश को चुनौती देने वाले “आधारों” पर, विशेष रूप से “आवेदक के खिलाफ झूठा मामला दर्ज होने, एफआईआर दर्ज करने में देरी, और भक्तों की आपसी प्रतिद्वंद्विता तथा साजिश जैसे अन्य आधारों” पर, आवेदक (आसाराम बापू) की दायर की गई अपील की अंतिम सुनवाई के समय विचार किया जाएगा।

पीठ ने कहा कि इस स्तर पर वह आवेदक के वकील की दलीलों से सहमत नहीं है, क्योंकि अंततः अंतिम सुनवाई के समय साक्ष्यों का “मूल्यांकन” किया जाएगा। न्यायालय ने बताया कि यदि वह इस स्तर पर सभी आधारों पर चर्चा या विचार करता है, तो इससे “दोनों पक्षों में से किसी के प्रति पूर्वाग्रह पैदा हो सकता है”। इसलिए, वर्तमान मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने कहा कि उसने “गुण-दोष के आधार पर” चर्चा और जांच न करने तक खुद को सीमित रखा है।

पीठ ने आवेदक की अपील के “संभावित विलंब और निपटान” के साथ-साथ उसकी “उम्र” और चिकित्सा स्थिति पर भी आपत्ति जताते हुए कहा कि “वर्तमान मामले के तथ्यों के संदर्भ में, ये तत्व सजा के निलंबन के लिए राहत देने के लिए प्रासंगिक या महत्वपूर्ण नहीं लगते हैं”।

केस टाइटल: आशुमल @ आशाराम बनाम गुजरात राज्य

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