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बॉम्बे हाईकोर्ट ने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने वाले महंत रामगिरी के वीडियो हटाने का आदेश दिया है

Pariza Sayyed
Last updated: September 3, 2024 9:39 PM
Pariza Sayyed
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र पुलिस को आदेश दिया कि वे विवादित स्वयंभू संत महंत रामगिरी महाराज के वीडियो को हटा दें, जिसमें उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं, जिससे मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंची है।

जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने वकील एजाज नकवी के अनुरोध पर पुलिस को मौखिक आदेश दिया। नकवी ने बताया कि विवादित वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यापक रूप से फैला हुआ है और इससे सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हो सकता है।

जस्टिस मोहिते-डेरे ने पुलिस की ओर से पेश अतिरिक्त लोक अभियोजक प्राजक्ता शिंदे को मौखिक रूप से आदेश दिया,

“उचित कदम उठाएं और सुनिश्चित करें कि वीडियो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से हटा दिए जाएं।”

खंडपीठ ने शिंदे को पुलिस विभाग की साइबर सेल की सहायता लेने और महंत रामगिरी के खिलाफ दर्ज विभिन्न एफआईआर की जांच करने का भी आदेश दिया। एडवोकेट नकवी द्वारा दायर याचिका के अनुसार, रामगिरी ने सिन्नर जिले में एक कार्यक्रम में पैगंबर मोहम्मद और एक छह साल की बच्ची के साथ उनके कथित संबंधों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं।

वकील ने खंडपीठ को सूचित किया कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के तुरंत बाद राज्यभर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। उन्होंने वीडियो के कारण उत्पन्न होने वाली अशांति की संभावनाओं पर जोर दिया और कहा कि इससे कानून और व्यवस्था की स्थिति भी पैदा हो सकती है।

दूसरी याचिका में पेश हुए अन्य वकील ने पीठ से आग्रह किया कि महंत रामगिरी को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि लोग आपत्तिजनक टिप्पणियों के विरोध में भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं।

जस्टिस चव्हाण ने रामगिरी की गिरफ्तारी के विशेष अनुरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “कानून अपने अनुसार कार्य करेगा। आप हमें अपनी शर्तें नहीं बता सकते। एफआईआर में जिस अपराध का उल्लेख है, उसमें 7 साल से कम की सजा का प्रावधान है। पुलिस तय करेगी कि गिरफ्तारी करनी है या नहीं। कानून-व्यवस्था की स्थिति का मामला राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।”

इस बीच, अभियोजक शिंदे ने खंडपीठ को बताया कि महाराष्ट्र के विभिन्न पुलिस थानों में रामगिरी के खिलाफ कुल 58 एफआईआर दर्ज की गई हैं। उन्होंने बताया कि सभी 58 एफआईआर को एक साथ जोड़ दिया गया है और मामले की जांच सिन्नर के MIDC पुलिस थाने को सौंप दी गई है, जहां घटना घटी।

खंडपीठ ने कहा कि वह मामले को लंबित रखेगी और जांच के परिणामों का इंतजार करेगी। सुनवाई को 2 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया।

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By Pariza Sayyed
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Pariza Sayyed, an accomplished content writer with a decade of experience, has established herself as a significant contributor to the digital content landscape. Her journey in content writing began in her hometown of Bhopal, Madhya Pradesh, India, and has since taken her to the bustling metropolis of Delhi, where she honed her skills and built a robust portfolio.
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