पंजाब सरकार ने अदालत को सूचित किया कि सुप्रीम कोर्ट के 12 अगस्त के आदेश के तहत उन्होंने प्रदर्शनकारी किसानों के साथ बैठक की, जिसमें किसानों ने अवरुद्ध राजमार्ग को आंशिक रूप से खोलने पर सहमति जताई है। अदालत ने पंजाब और हरियाणा सरकारों से कहा है कि वे किसानों से बातचीत जारी रखें और उन्हें राजमार्ग से ट्रैक्टर और ट्रॉलियां हटाने के लिए मनाने का प्रयास करें।
हरियाणा सरकार की याचिका पर सुनवाई हो रही है, जिसमें पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने अंबाला के पास शंभू सीमा पर लगे बैरिकेड्स को एक सप्ताह के भीतर हटाने का आदेश दिया था। किसान संगठनों की मांग है कि उनकी उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी दी जाए।