Notification राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शासन अधिनियम, 1991 (1992 का 1) की धारा 45डी और संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड (1) के तहत जारी की गई है।Notification में कहा गया है कि अगले आदेश तक, अधिनियम की धारा 45डी के खंड (क) के अंतर्गत राष्ट्रपति की powers का प्रयोग किसी भी प्राधिकरण, board, commission या statutory body के गठन के लिए किया जा सकता है।संविधान का अनुच्छेद 239 केंद्र शासित प्रदेशों के administration से जुड़ा हुआ है। इसमें यह कहा गया है कि संसद द्वारा कानून से अलग प्रावधान न किए जाने पर, राष्ट्रपति किसी भी authority, board, commission या statutory body के गठन के लिए आदेश जारी कर सकते हैं।
MCD कमेटी चुनाव से ठीक पहले केंद्र ने LG की शक्तियों को बढ़ा दिया है। अब LG आयोग और बोर्ड का गठन करने के साथ-साथ नियुक्तियां भी कर सकेंगे।
केंद्र ने दिल्ली के उपराज्यपाल की powers बढ़ा दी हैं। राष्ट्रपति ने उन्हें किसी भी authority, board, commission, या statutory body का गठन करने का अधिकार दे दिया है।
Highlights
- उपराज्यपाल ने आदेश दिया है कि President, Vice President, और स्थायी समिति के members के पदों के लिए चुनाव निर्धारित schedule (4 सितंबर) के अनुसार ही होंगे।
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