विदित हो कि उक्त एफआईआर में युवती ने सीएमओ बरकड़े के ऊपर शादी का झांसा देकर दुराचार करने का आरोप लगाया था ,तथा बाद में शादी करने से मुकर जाने की बात एफ़आईआर में पीडिता द्बवारा बताई कराई गयी थी | इंदौर के एमआईजी थाना में बलात्कार का मुकदमा दर्ज होने के बाद होने के बाद बीते 7 अप्रैल 2024 को वहाँ से एक पुलिस टीम धनपुरी आई थी | जहाँ सुबह क्रिकेट खेलते समय सीएमओ बरकड़े को गिरफ्तार कर इंदौर लेकर चले गयी थी | जिस समय सीएमओ को गिरफ्तार किया गया था तो वहां पर नपा के कर्मचारी भी उनके साथ क्रिकेट खेल रहे थे | लेकिन उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया था कि आखिर यह पुलिस कहां से आई और क्यों उनके अधिकारी को पकडकर ले गयी ?
गिरफ्तारी के बाद सात दिन में किया विवाह
सीएमओ प्रभात बरकड़े की गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस उसे इंदौर लेकर पहुची तो उनके परिजन भी जानकारी के बाद इंदौर पहुच गये | जिसके बाद युवती के साथ समझौता हुआ और सीएमओ ने सात दिवस के भीतर उससे विवाह करने का हलफनामा कोर्ट में पेश किया था , फिर उन्होंने तय समयावधि में पीड़ित युवती से विवाह भी कर लिया | अब उसके बाद विधि अनुरूप कार्यवाही अनुरूप सीएमओ के खिलाफ दर्ज एफआईआर को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है | वर्तमान समय भी सीएमओ बरकड़े धनपुरी नगर पालिका में पदस्थ है |