जिला न्यायाधीश हिदायत उल्ला खान ने कही । वह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देपालपुर अजय श्रीवास्तव के निर्देशन में अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति देपालपुर के रूप में उपजेल देपालपुर में बंदियों के अधिकारों की जागरूकता हेतु आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में जेल में निरूद्ध बंदियों को संबोधित करते हुए उन्हें उनके अधिकारों से अवगत करा रहे थे ।
जिला न्यायाधीश श्री खान ने बंदियों को संबोधित करते हुए बताया कि बंदियों को वांछित चिकित्सा उपचार, निर्धारित मात्रा में गुणवत्तापूर्ण भोजन एवं बिस्तर, बर्तन आदि प्राप्त करने सहित अपने परिजनों से निर्धारित अंतराल में मुलाकात करने का भी अधिकार प्राप्त होता है। यदि जेल में निरूद्ध किसी बंदी के पास अधिवक्ता नही है तो वह जेल अधीक्षक के माध्यम से इस हेतु प्रार्थना पत्र प्रेषित कर सकता है क्योंकि बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता का भी अधिकार प्राप्त है। शिविर में उपस्थित लगभग 72 बंदियों द्वारा जागरूकता संबंधी बातों को ध्यान पूर्वक सुना गया।

जिला न्यायाधीश श्री खान ने जेल अधीक्षक से बंदियों को ठंड के मौसम में दिए जा रहे कंबल बिस्तर आदि की जानकारी प्राप्त कर बंदियों को स्वच्छता एवं पौष्टिकतापूर्ण भोजन दिए जाने हेतु निर्देशित भी किया। जागरूकता शिविर में न्यायिक मजिस्ट्रेट सैय्यद दानिश अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट रिजवाना कौसर एवं न्यायिक मजिस्टेट दिव्या श्रीवास्तव, सहायक जेल अधीक्षक आर. एस. कुशवाह, एएसआई रामेश्वर झाड़िया, फिजियो थेरेपिस्ट शिवानी श्रीवास्तव, टेक्निकल असिस्टेंट इंदल राय, प्रहरी विवेक शर्मा, नायब नाजिर दिलीप यादव, सहित जेल स्टॉफ उपस्थित रहा ।