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कानूनी-जानकारी

“अदालत के बाहर की गई स्वीकारोक्ति को कमजोर साक्ष्य मानते हुए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में दोषी को बरी किया।”

अदालत के बाहर की गई स्वीकारोक्ति, एक कमजोर सबूत है और जब तक उपस्थित परिस्थितियां ऐसी नहीं होती हैं कि स्वीकारोक्ति को विश्वसनीय पाया जाता है, तब तक इसे बहुत महत्वपूर्ण नही माना जा सकता है।

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Last updated: September 1, 2024 11:08 AM
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अदालत के बाहर की गई स्वीकारोक्ति एक कमजोर सबूत होती है और इसे तब तक महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता जब तक कि मौजूदा परिस्थितियाँ स्वीकारोक्ति को विश्वसनीय न बनाएं।

जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस डॉ. गौतम चौधरी की खंडपीठ ने 2010 के हत्या के मामले में एक दोषी को बरी करते हुए यह टिप्पणी की और कहा कि निचली अदालत ने अदालत के बाहर की स्वीकारोक्ति के सबूतों और एक बाल गवाह की गवाही की सावधानीपूर्वक जांच नहीं की थी।

कोर्ट ने कहा, “यह तथ्य कि पीडब्ल्यू-3 द्वारा दी गई जानकारी पर आईओ द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई और जांच के दौरान इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया, अभियोजन पक्ष के मामले पर गंभीर संदेह उत्पन्न करता है। यह संभावना खारिज नहीं की जा सकती कि यह संस्करण बाद में जोड़ा गया हो, क्योंकि यह अकल्पनीय है कि आईओ द्वारा इतनी महत्वपूर्ण जानकारी पर कोई कार्रवाई न की जाए।”

कोर्ट ने कहा, “स्वाभाविक रूप से, न्यायेतर स्वीकारोक्ति एक कमजोर सबूत होती है। जब तक परिस्थितियाँ ऐसी न हों कि न्यायेतर स्वीकारोक्ति को विश्वसनीय माना जा सके, तब तक इसे अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता। यह तथ्य देखते हुए कि अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति के दो अन्य गवाहों ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है, और हमें पीडब्ल्यू-1 द्वारा किए गए प्रकटीकरण की विश्वसनीयता पर संदेह है, अभियोजन पक्ष के मामले के समर्थन में अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति को विश्वसनीय सबूत के रूप में मानना हमारे लिए अस्वीकार्य होगा।”

TAGGED:#court#kanoon#kanun#legal
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