संभाग के उमरिया जिले के पाली थाना के ठीक सामने रहने वाली मुन्नी उर्फ माधुरी तिवारी पति राजेन्द्र तिवारी उम्र 51 साल निवासी वार्ड नंबर 11 पाली, थाना पाली, जिला-उमरिया को कलेक्टर एवं जिलादंडाधिकारी धरणेन्द्र कुमार जैन ने जिले की चतुर्दिक सीमाओं से एक वर्ष के लिए किया निष्कासित ( जिला बदर ) का आदेश जारी किया है ।
कलेक्टर एवं जिलादंडाधिकारी उमरिया धरणेन्द्र कुमार जैन ने मुन्नी उर्फ माधुरी तिवारी पति राजेन्द्र तिवारी उम्र 51 साल निवासी वार्ड नंबर 11 पाली, थाना पाली, जिला-उमरिया को म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(क)(ख) के अंतर्गत जिला-उमरिया सहित समीपी राजस्व जिलों शहडोल, अनूपपुर, मैहर, जबलपुर, कटनी एवं डिण्डौरी की चतुर्दिक राजस्व सीमाओं से 1 साल की अवधि के लिये निष्काषित ( जिला बदर ) किया है। उसे आज आदेश दिनांक से 24 घण्टे के अंदर विनिर्दिष्ट जिलों की सीमा से बाहर जाकर अपने आचरण में सुधार करने का आदेश जारी किया गया है । साथ ही आदेश में उल्लेखित किया गया है कि
मेरी अनुमति के बगैर नहीं रखना कदम
आदेश प्रभावशील रहने तक मेरी ( कलेक्टर ) अनुमति के बिना उक्त सीमाओं में प्रवेश नहीं करेगी। आदेश में कलेक्टर ने कहा है कि आरोपिया के विरूद्ध चल रहे न्यायालयीन मामलों की पेशी की तिथियों पर थाना प्रभारी थाना पाली को लिखित सूचना देने पर उपस्थिति की छूट रहेगी। पेशी के तुरंत बाद अनावेदिका इस आदेश का पालन करेगी। आदेश का उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।
आधा दर्जन अपराध है दर्ज
जानकारी के अनुसार मुन्नी उर्फ़ माधुरी तिवारी पति राजेन्द्र तिवारी उम्र 51 साल के विरुद्ध वर्ष 2018 से लेकर अभी तक करीब आधा दर्जन मामले दर्ज है । जिसमे एनडीपीसी एक्ट समेत मारपीट व अन्य मामले शामिल है । उसे कई बार इन अपराधिक गतिविधियों से दूर रहने के लिए कहा गया लेकिन वह अपने अवैध कार्यों से बाज नहीं आ रही थी । जिसके बाद पुलिस अधीक्षक द्वारा क्षेत्र की शान्ति व सुरक्षा को देखते हुए व दर्ज अपराधों की समीक्षा करने के बाद कार्यालय कलेक्टर में उसके विरुद्ध जिला बदर की कार्यवाही करने का प्रस्ताव भेजा गया था । विचारोपरांत आज कलेक्टर द्वारा जिला बदर का आदेश जारी किया गया ।