जीएसटी काउंसिल के हालिया फैसले के अनुसार, कैंसर की दवाओं पर टैक्स की दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। इसमें ट्रैस्टुजुमैब, डेरक्सटेकन, ओसिमर्टिनिब, और डर्वालुमैब शामिल हैं। ये दवाएं स्तन कैंसर, फेफड़ों के कैंसर, और गॉल ब्लैडर व पित्ताशय से संबंधित कैंसर के इलाज में उपयोग की जाती हैं। इस फैसले से कैंसर का इलाज सस्ता होगा, जिससे मरीजों को राहत मिलेगी।
जीएसटी काउंसिल ने कार की सीट पर लगने वाले जीएसटी को 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत कर दिया है। वहीं, नमकीन पर लगने वाले जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अलावा, विश्वविद्यालयों को मिलने वाले रिसर्च फंड पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा।