नई दिल्ली। दिल्ली के Chief Minister अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका और जमानत पर Supreme Court ने बहस पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है। गुरुवार को जमानत को लेकर केजरीवाल और CBI के बीच intense बहस हुई।
केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने CBI की गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए रिहाई और जमानत की मांग की। वहीं, CBI ने गिरफ्तारी को सही ठहराते हुए कहा कि केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। CBI का तर्क था कि जांच और गिरफ्तारी का अधिकार उसके पास है।