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चेकिंग के बहाने छात्रों को निर्वस्त्र करने व आपत्तिजनक वीडियो बनाने के आरोपी शिक्षक को अग्रिम जमानत देने की मांग खारिज – मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

Pariza Sayyed
Last updated: September 2, 2024 11:17 PM
Pariza Sayyed
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने छात्रों को निर्वस्त्र करने और मोबाइल फोन की जांच के बहाने आपत्तिजनक वीडियो बनाने के आरोपी वरिष्ठ स्कूल शिक्षक की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

“जस्टिस प्रेम नारायण सिंह की पीठ ने यह भी टिप्पणी की कि अभियोजन एजेंसी पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में विफल रही है और इंदौर के पुलिस आयुक्त को मामले की जांच करने का निर्देश दिया है।

“यह उल्लेखनीय है कि अभियोजन की आपत्ति के बावजूद, संबंधित अभियोजन एजेंसी ने पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों पर ध्यान नहीं दिया और केस डायरी में इस पहलू का कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए, इंदौर के पुलिस आयुक्त को पॉक्सो अधिनियम, 2012 के तहत मामले की जांच करने और एक महीने के भीतर इस न्यायालय की रजिस्ट्री के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाता है।”

“आवेदक पर इंदौर के एक स्कूल में मोबाइल चेकिंग के नाम पर नाबालिग बच्चों को परेशान करने का आरोप था। इन आरोपों में किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 और बीएनएसएस की धारा 76 और 79 के तहत अपराध शामिल थे।

अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि आवेदक की हरकतें न केवल क्रूर थीं, बल्कि यौन रूप से अनुचित भी थीं, जिसके लिए यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 के प्रावधानों की आवश्यकता है। आवेदक के वकील ने दलील दी कि वे निर्दोष हैं और उन्हें झूठे आरोपों में फंसाया गया है। उन्होंने आवेदक की स्थिति को एक सम्मानित परिवार के वरिष्ठ शिक्षक के रूप में रेखांकित किया, जिसमें उल्लेख किया कि उनके पति सरकारी सेवा में हैं और उनका बच्चा चिकित्सा करियर की दिशा में कदम बढ़ा रहा है।”

“हालांकि, न्यायालय ने जय प्रकाश सिंह बनाम बिहार राज्य और अन्य (2012) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित अग्रिम जमानत के कानूनी सिद्धांतों का उल्लेख किया और इस पर जोर दिया कि अग्रिम जमानत एक ‘असाधारण विशेषाधिकार’ है, जिसे केवल ‘असाधारण मामलों’ में ही दिया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में, अदालत ने अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए कहा, ‘आवेदक का कृत्य स्वभाव से क्रूर है और एक शिक्षक के रूप में उसकी गतिविधियाँ अत्यधिक आपत्तिजनक हैं।'”

TAGGED:#anticipatorybail#indorehc#mohc#mp#pocso#rashiphal
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By Pariza Sayyed
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Pariza Sayyed, an accomplished content writer with a decade of experience, has established herself as a significant contributor to the digital content landscape. Her journey in content writing began in her hometown of Bhopal, Madhya Pradesh, India, and has since taken her to the bustling metropolis of Delhi, where she honed her skills and built a robust portfolio.
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