आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल बदसलूकी के मामले में विभव कुमार 100 दिनों से ज्यादा समय से जेल में बंद है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमानत की याचिका दायर की थी, जिस पर आज अदालत ने उन्हें जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि मामले में 51 से अधिक गवाह है सुनवाई में समय लग सकता है इस मामले की जांच पूरी हो चुकी है और चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। ऐसे में याचिकाकर्ता को अधिक समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता।
दिल्ली पुलिस की ओर से पेश ASG एसवी राजू ने जमानत का विरोध किया, यह दावा करते हुए कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ होने की संभावना है। इसके जवाब में अदालत ने कहा कि जमानत की शर्तें निचली अदालत द्वारा तय की जाएंगी। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि विभव कुमार मुख्यमंत्री कार्यालय और किसी सरकारी अधिकारी के कार्यालय में नहीं जाएंगे। इसके अतिरिक्त, विभव कुमार को कोई सरकारी पद नहीं दिया जाएगा, और न ही वे सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेंगे या केस से संबंधित कोई बयान देंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए टिप्पणी की, कि जब चोटें मामूली प्रकृति की हों तो आपको विरोध नहीं करना चाहिए।