Supreme Court ने सिद्दीक को दी अग्रिम जमानत
Malayalam actor Siddique को दुष्कर्म के आरोपों में Supreme Court ने Tuesday को Anticipatory Bail प्रदान की है। न्यायमूर्ति Bela M Trivedi और Satish Chandra Sharma की पीठ ने पहले दी गई interim bail को स्थायी कर दिया।
आठ साल बाद दर्ज हुई शिकायत
2016 की घटना के लिए 2024 में complainant ने Police में complaint दर्ज की। Prosecution के अनुसार, Siddique ने पीड़िता को movie role देने का झांसा देकर 28 जनवरी 2016 को Thiruvananthapuram के एक होटल में दुष्कर्म किया। हालांकि, accused Siddique ने इन allegations को खारिज किया है।
फेसबुक पोस्ट बनी चर्चा का केंद्र
Supreme Court ने यह भी नोट किया कि complainant ने 2018 में Facebook पर post कर 14 लोगों पर Sexual Assault के आरोप लगाए थे, जिसमें Siddique का नाम भी शामिल था। इसके बावजूद उन्होंने formal complaint दर्ज करने में कई साल लगाए।
कोर्ट ने कहा, संवेदनशील है मामला
Supreme Court ने कहा कि इस मामले की sensitivity को ध्यान में रखते हुए विस्तृत कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने कहा, “घटना की complaint में delay, Facebook पर लगाए गए पुराने आरोप और Hema Committee को जानकारी न देने जैसे बिंदुओं को देखते हुए हम यह anticipatory bail स्वीकार करते हैं।”
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हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक का सफर
केरल High Court ने 24 September को Siddique की anticipatory bail याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने apex court का रुख किया। Supreme Court ने 29 September को interim bail granted की, जिसे 22 October और 12 November को extend किया गया।
पुलिस ने जताई आपत्ति
Kerala Police ने अपनी counter affidavit में Siddique को “highly influential person” बताया। पुलिस ने दावा किया कि वे investigation को obstruct कर सकते हैं और witnesses को intimidate करने की कोशिश कर सकते हैं।
मामले पर उठ रहे सवाल
Siddique को anticipatory bail मिलने से actor को राहत जरूर मिली है, लेकिन complaint दर्ज करने में हुई delay और police की apprehensions ने इस case को चर्चा का विषय बना दिया है। यह केस न केवल legal procedure बल्कि social और ethical perspective से भी significant है।