राज्यसभा सांसद विवेक तंखा द्वारा दायर आपराधिक अवमानना के मामले में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ विशेष जमानती वारंट जारी किया गया था। हालांकि, हाई कोर्ट ने इस वारंट पर रोक लगा दी। अब विवेक तंखा ने इस आदेश को चुनौती देने के लिए एक आवेदन पेश किया है, जिसकी सुनवाई आज 21 सितंबर को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में होगी। इस मामले में विवेक तंखा की पैरवी के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल जबलपुर पहुंच रहे हैं।
विवेक तंखा द्वारा दायर याचिका के अनुसार, जब सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण की सुनवाई चल रही थी, तब उन्होंने भी इस मामले में पैरवी की थी। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह ने मध्य प्रदेश में प्रचारित किया कि शिवराज सिंह ओबीसी आरक्षण दिलवाना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस नेता विवेक तंखा की वजह से अन्य पिछड़ा वर्ग को यह आरक्षण नहीं मिल पाया। इस दावे के खिलाफ विवेक तंखा ने आपराधिक अवमानना का मामला दायर किया है।
याचिका के अनुसार, राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तंखा ने अपने खिलाफ की गई गलत बयानबाजी के चलते तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह को मानहानि का नोटिस भेजा था। विवेक तंखा का दावा है कि यह बयान पूरी तरह से गलत था और इससे उनकी मानहानि हुई है। इसलिए, उन्होंने इन तीनों नेताओं के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट में आपराधिक अवमानना का मुकदमा दायर किया।