जिला न्यायाधीश हिदायत उल्ला खान ने कही । न्यायाधीश श्री खान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशन तथा अजय श्रीवास्तव प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इंदौर के मार्गदर्शन में तहसील विधिक सेवा समिति देपालपुर के तत्वाधान में न्यायालय परिसर देपालपुर में दिव्यांगजन हेतु विधिक सेवा अभियान के अंतर्गत् दिव्यांगजनों के अधिकारों के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित शिविर को बतौर मुख अतिथि एवं अध्यक्ष, तहसील विधिक सेवा समिति देपालपुर के रूप में संबोधित कर रहें थे ।
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 का उल्लेख
शिविर को संबोधित करते हुये जिला न्यायाधीश हिदायत उल्ला खान ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत दिव्यांग व्यक्तियों को प्राप्त अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिये ही दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 पारित हुआ है जिसमें उनको सामाजिक सुरक्षा व बाधा रहित परिवेश उपलब्ध कराते हुये उनकी शिक्षा व रोजगार के संबंध में विशेष प्रावधान किये गये हैं ।
इनकी रही उपस्थिति
उक्त अवसर पर सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग जनपद पंचायत देपालपुर के सहयोग से हितग्राही मनीषा निवासी – बड़ोली होज को व्हील चेयर का निःशुल्क वितरण किया गया । कार्यक्रम में न्यायिक मजिस्ट्रेटगण सय्यद दानिश अली, रिजवाना कौसर व दिव्या श्रीवास्तव, खंड पंचायत अधिकारी राजेन्द्र खरे, समन्वय अधिकारी नेहा वर्मा, पंचायत सचिव सुदीप सोलंकी, अजय प्रजापत, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सी. एल. पटेल, सचिव पवन जोशी, अभिभाषकगण एम.डी. बैरागी, सी.एस. जोशी, अब्दुल गफ्फार, अभियोजन अधिकारी शिवनाथ सिंह मावई एवं नायब नाजिर दिलीप यादव सहित अधिवक्ता व कर्मचारीगण उपस्थित थे।