Saturday, 28 Jun 2025
Khabrilall News
  • देश
  • मप्र-छग
  • शहडोल
  • दुनिया
  • ऑटो
  • मनोरंजन
  • टेक
  • हेल्थ
  • खेल
  • नौकरियां
  • बिजनेस
  • राशिफल
  • टूर-ट्रैवल्स
  • वेब स्टोरीज
  • खेती-किसानी
  • फैशन
  • कुकिंग
  • बायोग्राफी
  • 🔥
  • राशिफल
  • टूर-ट्रैवल्स
  • वेब स्टोरीज
  • खेती-किसानी
  • फैशन
  • कुकिंग
  • बायोग्राफी
Font ResizerAa
Khabrilall NewsKhabrilall News
  • HOME
  • राशिफल
  • टूर-ट्रैवल्स
  • वेब स्टोरीज
  • खेती-किसानी
  • फैशन
  • कुकिंग
  • बायोग्राफी
Search
  • Home
    • देश की खबरें
    • मप्र-छग
    • शहडोल
    • दुनिया की खबरें
    • ऑटोमोबाइल
    • मनोरंजन
    • टेक्नोलॉजी
    • खेल
    • नौकरियां
    • बिजनेस
    • हेल्थ
    • राशिफल
    • टूर-ट्रैवल्स
    • वेब स्टोरीज
    • खेती-किसानी
    • फैशन
    • कुकिंग
    • बायोग्राफी
Follow US
कानूनी-जानकारी

व्हाट्सएप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के जरिए कानूनी नोटिस की सेवा को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त: जिला उपभोक्ता आयोग, एर्नाकुलम।

जिला आयोग ने आदेश दिया कि शिकायतकर्ता को व्हाट्सएप और ईमेल जैसे किसी भी अन्य उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रतिवादी को नोटिस देने की अनुमति दी जाए।

KhabriLall
Last updated: September 2, 2024 1:41 PM
KhabriLall
Share
Source by Google
SHARE

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, एर्नाकुलम (केरल) के अध्यक्ष श्री डीबी बीनू, सदस्य श्री वी. रामचंद्रन और श्रीमती श्रीविधि टीएन की खंडपीठ ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से नोटिस की तामील को मान्यता दी है, ताकि पक्षकार बार-बार अपना पता बदलकर कानूनी कार्यवाही से बचने का प्रयास न कर सकें।

पूरा मामला:

शिकायतकर्ता ने ज़ुहरिया बुटीक के इंस्टाग्राम पेज से एक कुर्ता और दुपट्टा ऑर्डर किया था और गूगल पे के माध्यम से 1,400/- रुपये का भुगतान किया। भुगतान के बाद शिकायतकर्ता को कोई जानकारी नहीं मिली और न ही ऑर्डर किए गए सामान प्राप्त हुए। विक्रेता के भौतिक स्टोर पर जाकर और ग्राहक सेवा से संपर्क करने के प्रयास भी असफल रहे। इसके बाद, परेशान होकर शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, एर्नाकुलम, केरल में उपभोक्ता शिकायत दर्ज की।

शिकायतकर्ता ने बताया कि विक्रेता के पते पर नोटिस भेजे गए थे, लेकिन वे वापस आ गए। चूंकि कोई वैकल्पिक पता उपलब्ध नहीं था, शिकायतकर्ता ने आयोग से व्हाट्सएप के माध्यम से नोटिस तामील करने की अनुमति मांगी, यह कहते हुए कि पहले के न्यायिक निर्णयों में इस पद्धति को सेवा के वैध रूप के रूप में मान्यता दी गई है।

आयोग द्वारा अवलोकन:

जिला आयोग ने यह पाया कि व्हाट्सएप जैसी आधुनिक संचार विधियों को कानूनी नोटिस की तामील के लिए विभिन्न अदालतों द्वारा तेजी से वैध साधनों के रूप में स्वीकार किया जा रहा है, विशेष रूप से जब पारंपरिक तरीकों से तामील असफल होती है। आयोग ने डॉ. माधव विश्वनाथ दावलभक्त बनाम मेसर्स बेंडेल ब्रदर्स [2015 SCC Online Bom 2652] के फैसले का हवाला दिया, जिसमें यह माना गया था कि व्हाट्सएप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए की गई तामील वैध है, क्योंकि इसका उद्देश्य सिर्फ प्रक्रियात्मक औपचारिकता पूरी करना नहीं, बल्कि नियत प्रक्रिया के मूल लक्ष्य को प्राप्त करना होना चाहिए।

जिला आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें COVID-19 महामारी के दौरान समय पर और प्रभावी सेवा सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक संचार विधियों को अपनाने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से कानूनी नोटिस देने की अनुमति दी गई थी। इसी संदर्भ में, आयोग ने मोनिका रानी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य [2019 SCC Online P & H 6843] के मामले का भी उल्लेख किया, जिसमें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पारंपरिक तरीकों के असफल होने पर व्हाट्सएप के माध्यम से नोटिस की तामील की अनुमति दी थी।

इसके अतिरिक्त, जिला आयोग ने यह भी उल्लेख किया कि बॉम्बे हाईकोर्ट सहित कई अदालतों ने कानूनी प्रक्रियाओं में तेजी लाने के लिए व्हाट्सएप जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से कानूनी दस्तावेजों की सेवा के नियम लागू किए हैं। इस प्रवृत्ति की पुष्टि बॉम्बे हाईकोर्ट के “सिविल कार्यवाही में इलेक्ट्रॉनिक मेल सेवा नियम, 2017” और कर्नाटक हाईकोर्ट सहित अन्य न्यायालयों द्वारा इसी तरह के नियमों की शुरुआत से होती है।

जिला आयोग ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 65 को रेखांकित किया, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से नोटिस की तामील की अनुमति देती है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अधिनियम आधुनिक संचार विधियों के साथ अनुकूलित है। यह प्रावधान विशेष रूप से उन मामलों में महत्वपूर्ण है, जहां पक्षकार बार-बार अपना पता बदलकर कानूनी कार्यवाही से बचने का प्रयास करते हैं।

न्यायिक उदाहरणों और विक्रेता की पारंपरिक सेवा विधियों के प्रति अनुत्तरदायी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, जिला आयोग ने शिकायतकर्ता के व्हाट्सएप के माध्यम से नोटिस तामील करने के आवेदन को उचित ठहराया। आयोग ने यह भी माना कि शिकायतकर्ता ने पारंपरिक तरीकों से नोटिस तामील के लिए लगातार प्रयास किए थे, लेकिन विक्रेता की संभावित चूक के कारण ये प्रयास विफल हो गए।

जिला आयोग ने आदेश दिया कि शिकायतकर्ता को प्रतिवादी को व्हाट्सएप और ईमेल जैसे उपलब्ध किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नोटिस तामील करने की अनुमति दी जाए। साथ ही, शिकायतकर्ता को निर्देश दिया गया कि वह एक सप्ताह के भीतर ऐसी सेवा का प्रमाण जिला आयोग में प्रस्तुत करे, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि विक्रेता को कार्यवाही के बारे में सही तरीके से सूचित किया गया है और मामले में अनावश्यक देरी न हो।

TAGGED:#consumerforum#kanoon#kanun#legal
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Copy Link
By KhabriLall
Follow:
**खबरी लाल: हमारे समाचार लेखक** खबरी लाल, हमारे प्रमुख समाचार लेखक, हर रोज़ ताज़ा और सटीक जानकारी प्रदान करते हैं। उनकी गहरी समाचार साक्षात्कार और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण ने उन्हें समाचार उद्योग में एक विश्वसनीय नाम बना दिया है। वे घटनाओं की गहन समझ और तत्परता के साथ त्वरित अपडेट्स देने के लिए जाने जाते हैं, जिससे पाठकों को हर पल की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण ने 'खबरी लाल' को एक प्रमुख समाचार स्रोत बना दिया है।
Previous Article आसमान से आते नजर आई मौत, और पलक झपकते दो लोगो की चली गई जान, जांच में जुटी पुलिस
Next Article महिला के वैवाहिक घर में रहने के अधिकार को सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत प्रदान की गई सुरक्षा के साथ संतुलित करना आवश्यक है: दिल्ली हाईकोर्ट।
Leave a comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Your Trusted Source for Accurate and Timely Updates!

Our commitment to accuracy, impartiality, and delivering breaking news as it happens has earned us the trust of a vast audience. Stay ahead with real-time updates on the latest events, trends.
FacebookLike
InstagramFollow
YoutubeSubscribe

Popular Posts

लोकतंत्र सेनानियों के परिवारों को सरकारी योजनाओं में मिलेगी प्राथमिकता: सीएम का ऐलान

लोकतंत्र सेनानियों के परिवारों को सरकार का सम्मान, योजनाओं में मिलेगी प्राथमिकता मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री…

By Talat Shekh June 27, 2025

अंतरिक्ष से पहला संदेश: शुभांशु बोले- खुद को बच्चे की तरह महसूस कर रहा हूं

अंतरिक्ष से शुभांशु शुक्ला का पहला संदेश, कहा- यहां खुद को बच्चे जैसा महसूस कर…

By Talat Shekh June 27, 2025

बिहार में शिक्षकों को मिली बड़ी राहत, अब मनचाहे स्कूल में ट्रांसफर संभव

बिहार के शिक्षकों के लिए ट्रांसफर प्रक्रिया अब और आसान हो गई है। सरकार ने…

By Talat Shekh June 27, 2025

मानसून में घूमें माजुली द्वीप, जहां प्रकृति और संस्कृति मिलते हैं साथ

अगर आप मानसून में किसी शांत, हरे-भरे और सांस्कृतिक स्थल की तलाश में हैं तो…

By Talat Shekh June 27, 2025

जानवरों के लिए सुरक्षित रास्ता: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बना देश का पहला एनिमल ओवरपास कॉरिडोर

Explainer: क्या है एनिमल ओवरपास कॉरिडोर? दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक अनोखा कदम उठाया गया है,…

By Talat Shekh June 27, 2025

You Might Also Like

Aaj ka Rashifal
Breaking Newsराशिफल

12 सितंबर 2024 राशिफल (Horoscope): आज प्यार, पैसा और परिवार के लिए आपके सितारों की भविष्यवाणी…

By Pariza Sayyed
Breaking Newsकानूनी-जानकारी

स्वाति मालीवाल बदसलूकी Case में विभव कुमार को मिली सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत… 

By Pariza Sayyed
Breaking Newsकानूनी-जानकारी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने वाले महंत रामगिरी के वीडियो हटाने का आदेश दिया है

By Pariza Sayyed
Breaking Newsकानूनी-जानकारी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों में बच्चों की सुरक्षा के लिए ‘बेटा पढ़ाओ, बेटी बचाओ’ में 2 रिटायर्ड महिला जजों की नियुक्ति की :

By Pariza Sayyed
Khabrilall News

खबरीलाल एक प्रमुख डिजिटल मीडिया संस्थान है, जिसका उद्देश्य अपने दर्शको व पाठकों को  डिजिटल प्लेट फॉर्म में सबसे तेज़, विश्वसनीय और निष्पक्ष खबरें प्रदान करना है । हमारी टीम देश-विदेश की हर छोटी-बड़ी घटना की सटीक जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। राजनीति , खेल, मनोरंजन,शिक्षा समेत हेर क्षेत्र की खबर व ताजा रिपोर्ट देना ही  खबरीलाल का मकसद है । हम आपके विश्वास और समर्थन को सर्वोपरि मानते हैं और इसी के तहत हम सटीक और ताजातरीन समाचारों को प्राथमिकता देते हैं। किसी भी समाचार या सुझाव के लिए हमसे संपर्क करें ।
ईमेल – 
khabrilallnews@gmail.com

समाचार से सम्बंधित किसी भी विवाद का न्यायालय क्षेत्र बुढ़ार होगा।

Top Categories
  • देश
  • मप्र-छग
  • शहडोल
  • दुनिया
  • ऑटो
  • मनोरंजन
  • टेक
  • हेल्थ
  • खेल
  • नौकरियां
  • बिजनेस
Useful Links
  • About Us
  • Contact Us
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Fact-Checking Policy
  • Correction Policy
Facebook Youtube Whatsapp Instagram

© Khabrilall. All Rights Reserved.

Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?