राष्ट्रपति ट्रंप को बड़ा झटका… जन्मजात नागरिकता सीमित करने के आदेश पर रोक
अमेरिका में सिएटल के एक संघीय न्यायाधीश ने गुरुवार को डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को उस कार्यकारी आदेश पर रोक लगाने का निर्देश दिया, जिसमें अमेरिका में जन्मजात नागरिकता के अधिकार को सीमित करने की कोशिश की गई थी। न्यायाधीश ने इस आदेश को स्पष्ट रूप से असंवैधानिक करार दिया।
कार्यकारी आदेश को असंवैधानिक घोषित किया
सिएटल के संघीय न्यायाधीश जिला जज जान कफेनोर ने डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा शासित चार राज्यों के अनुरोध पर अस्थायी आदेश जारी किया। इस आदेश का उद्देश्य ट्रंप के कार्यकारी आदेश को लागू होने से रोकना था। ट्रंप ने इस आदेश पर अपने कार्यकाल के पहले दिन ही हस्ताक्षर किए थे।
ट्रंप के आदेश में यह कहा गया था कि यदि किसी बच्चे के माता-पिता अमेरिकी नागरिक या कानूनी स्थायी निवासी नहीं हैं, तो अमेरिकी सरकार उस बच्चे को जन्म के समय नागरिकता देने से मना कर सकती है। यह आदेश अमेरिकी समाज में जन्म लेने वाले बच्चों के नागरिक अधिकारों को प्रभावित करने का प्रयास था।
न्यायाधीश ने किया आदेश पर सवाल
न्यायाधीश कफेनोर ने ट्रंप प्रशासन के इस आदेश का विरोध करते हुए न्याय विभाग के वकील से पूछा, “मुझे यह समझने में मुश्किल हो रही है कि बार का कोई सदस्य इस आदेश को संवैधानिक कहने के लिए कैसे आगे आ सकता है। यह बात मेरे दिमाग को चकरा देती है।” न्यायाधीश का यह बयान इस बात को साफ करता है कि उन्होंने ट्रंप के आदेश को सही नहीं माना और इसे असंवैधानिक करार दिया।
वाशिंगटन के सहायक अटॉर्नी जनरल, लेन पोलोजोला ने सिएटल में सुनवाई के दौरान न्यायाधीश से कहा, “इस आदेश के तहत, आज जन्मे बच्चों को अमेरिकी नागरिक नहीं माना जाएगा।” हालांकि, न्यायाधीश ने इस तर्क को नकारते हुए आदेश पर रोक लगा दी।
इस फैसले ने ट्रंप प्रशासन को बड़ा झटका दिया है और इस पर देशभर में बहस शुरू हो गई है कि क्या इस तरह के कार्यकारी आदेश संविधान के खिलाफ हैं।