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पूर्व राष्ट्रपति ने कैपिटल हिल हिंसा मामले को खारिज करने की अपील की

रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रम्प के वकीलों ने एक अदालत में दायर दस्तावेज में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिकी जिला न्यायाधीश तान्या चुटकन को ट्रम्प के खिलाफ आरोपों को खारिज करने का आदेश दिया है।

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Last updated: October 4, 2024 9:21 AM
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Highlights
  • डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 चुनाव परिणामों को पलटने की साजिश से जुड़े मामले को खारिज करने की अपील की
  • डोनाल्ड ट्रंप ने अभियोग में दो अन्य आरोपों को खारिज करने की मांग की, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया हवाला

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 के चुनाव परिणामों को पलटने की साजिश से जुड़े मामले को खारिज करने की अपील की है। इस संबंध में ट्रंप ने संघीय जज के सामने अपील की है और इसके समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले का उल्लेख किया है।

ट्रंप के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए तर्क दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिकी जिला न्यायाधीश तान्या चुटकन को ट्रंप के खिलाफ भ्रष्ट तरीके से आधिकारिक कार्यवाही में बाधा डालने और 6 जनवरी, 2021 को डेमोक्रेट जो बाइडन की जीत के कांग्रेस द्वारा प्रमाणीकरण को रोकने के आरोपों को खारिज करने का आदेश दिया है।

इसके अलावा, ट्रंप ने अभियोग में दो अन्य आरोपों को भी खारिज करने की मांग की है। यह अपील जून में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के 6-3 के फैसले पर आधारित है, जिसमें न्यायाधीशों ने बाधा कानून के तहत एक प्रतिवादी का पक्ष लिया था, जिसे यू.एस. कैपिटल में 6 जनवरी को हुए दंगे में भाग लेने के लिए आरोपित किया गया था।

ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने उन राज्यों में, जहां उनकी हार हुई थी, राष्ट्रपति निर्वाचकों की एक फर्जी सूची बनाई, जो उनका समर्थन करने का वचन दे रहे थे, ताकि कांग्रेस के सत्र को बाधित किया जा सके। इसके बाद, उन्होंने तत्कालीन उपराष्ट्रपति माइक पेंस पर दबाव डाला कि वे उन ट्रंप समर्थक निर्वाचकों को स्वीकार करें, जब पेंस प्रमाणीकरण की अध्यक्षता कर रहे थे।

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