दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025: ‘आदर्श आचार संहिता’ लागू, जानिए इसके नियम
दिल्ली चुनाव की तारीख घोषित
दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान हो चुका है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जानकारी दी कि दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर 5 फरवरी 2025 को वोट डाले जाएंगे। इसके नतीजे 8 फरवरी 2025 को घोषित किए जाएंगे। चुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही राजधानी में ‘आदर्श आचार संहिता’ लागू हो गई है।
‘आदर्श आचार संहिता’ क्या है?
चुनाव आयोग द्वारा बनाए गए नियम और दिशानिर्देशों का एक सेट है, जिसे ‘आदर्श आचार संहिता’ कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाना है। इसमें राजनीतिक दलों और नेताओं को चुनाव प्रचार के दौरान किन गतिविधियों से बचना है, यह स्पष्ट किया गया है।
आदर्श आचार संहिता के मुख्य नियम
- सार्वजनिक धन का उपयोग किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं किया जा सकता।
- सरकारी गाड़ियों, बंगलों, और विमानों का उपयोग चुनाव प्रचार में प्रतिबंधित है।
- जाति, धर्म या भाषा के आधार पर वोट मांगना निषिद्ध है।
- रैली, जुलूस, और जनसभा के लिए पुलिस से अनुमति लेना अनिवार्य है।
- रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं किया जा सकता।
- मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में प्रचार वर्जित है।
- मतदान के 48 घंटे पहले से कोई जनसभा या जुलूस नहीं किया जा सकता।
दिल्ली में कितने मतदाता और मतदान केंद्र?
मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि दिल्ली में कुल 1.55 करोड़ मतदाता हैं। इनमें
- पुरुष मतदाता: 83.49 लाख
- महिला मतदाता: 71.74 लाख
- युवा मतदाता: 25.89 लाख
- पहली बार वोट करने वाले: 2.08 लाख
चुनाव के लिए 13,000+ मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। दिल्ली में 100 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं की संख्या 830 है।
‘आदर्श आचार संहिता’ कब लागू और खत्म होती है?
चुनाव की तारीख घोषित होते ही यह संहिता लागू हो जाती है और चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने तक जारी रहती है। यह सभी राजनीतिक दलों, सरकारों, और नेताओं पर लागू होती है।
चुनाव प्रचार से जुड़े खास नियम
- ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल: मतदान के 48 घंटे पहले और चुनाव संपन्न होने तक इनके परिणाम प्रकाशित या प्रसारित नहीं किए जा सकते।
- जनसभाएं और जुलूस: मतदान के 48 घंटे पहले से बंद कर दिए जाते हैं।
- शस्त्र प्रतिबंध: मतदान केंद्र के आसपास हथियार ले जाने की अनुमति नहीं है।
- सरकारी विज्ञापन: चुनाव अवधि के दौरान सरकारी खर्च पर किसी पार्टी या नेता की उपलब्धियां प्रचारित नहीं की जा सकतीं।
निष्पक्षता सुनिश्चित करने की कोशिश
‘आदर्श आचार संहिता’ का उद्देश्य है कि सभी दल और नेता समान रूप से चुनाव में भाग लें। इसका उल्लंघन करने पर चुनाव आयोग सख्त कार्रवाई करता है।
निष्कर्ष
दिल्ली के 2025 विधानसभा चुनाव में मतदाता, उम्मीदवार और प्रशासन के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए आदर्श आचार संहिता का पालन करना आवश्यक है।