धनपुरी नगर में खुलेआम घूम रहा था ,जिसकी सूचना पुलिस को मिलने के बाद घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया । गिरफ्तारी के बाद उसके विरुद्ध मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया ,जहा से उसे जेल भेज दिया गया है ।
पुलिस ने बताया कि आरोपी को जिला दण्डाधिकारी द्वारा 26 दिसम्बर 2024 को शहडोल जिला तथा जिले से लगे उमरिया, अनूपपुर, सीधी, मैहर से एक वर्ष की अवधि के लिये निष्काषित किये जाने का आदेश जारी किया गया था , उक्त आदेश के परिपालन में आरोपी असफाक उर्फ राजा पिता कलामुद्दीन उम्र 43 साल निवासी कच्छी मोहल्ला धनपुरी को दिनांक 4 जनवरी 2025 को शहडोल जिला तथा शहडोल की सीमावर्ती जिलो से निष्काषित कर दिया गया था।
इस बीच कल मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि उक्त जिला बदर का आरोपी असफाक उर्फ राजा, अमरकंटक रोड धनपुरी पान ठेला के पास खड़ा ,है सूचना पर तत्काल पुलिस टीम गठित कर अमरकंटक रोड धनपुरी पान ठेला पर जाकर घेराबन्दी कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
विदित हो कि गिरफ्तार किया गया आरोपी राजा क्षेत्र का शातिर बदमाश है ,उसके विरुद्ध थाना में कई मामले दर्ज है । जिसमे जुआँ ,सट्टा , नशीले पदार्थो की बिक्री समेत कई अन्य गंभीर अपराध भी दर्ज है । उसके आपराधिक रिकार्ड को देखते हुए आरोपी के खिलाफ पुलिस द्वारा जिला बदर की कार्यवाही जिला दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्त्तुत की गयी थी । जहां से बीते माह उसके जिला बदर का आदेश जारी हुआ था ।
आरोपी के विरूद्ध थाना धनपुरी में अपराध क्र. 17/2025 धारा 223 BNS, 14 म.प्र. राज्य सुरक्षा अधि का पंजीबद्ध किया गया। गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय पेश किया गया ,जिसे जेल भेज दिया गया है। उक्त कार्यवाही में निरीक्षक खेमसिंह पेन्द्रो के साथ उपनिरीक्षक नागेन्द्र प्रताप सिंह, सउनि राजाभइया, प्रधान आरक्षक गजेन्द्र सिंह, अशोक सिंह, आरक्षक अजय सिंह, मनोज कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही।