Friday, 27 Jun 2025
Khabrilall News
  • देश
  • मप्र-छग
  • शहडोल
  • दुनिया
  • ऑटो
  • मनोरंजन
  • टेक
  • हेल्थ
  • खेल
  • नौकरियां
  • बिजनेस
  • राशिफल
  • टूर-ट्रैवल्स
  • वेब स्टोरीज
  • खेती-किसानी
  • फैशन
  • कुकिंग
  • बायोग्राफी
  • 🔥
  • राशिफल
  • टूर-ट्रैवल्स
  • वेब स्टोरीज
  • खेती-किसानी
  • फैशन
  • कुकिंग
  • बायोग्राफी
Font ResizerAa
Khabrilall NewsKhabrilall News
  • HOME
  • राशिफल
  • टूर-ट्रैवल्स
  • वेब स्टोरीज
  • खेती-किसानी
  • फैशन
  • कुकिंग
  • बायोग्राफी
Search
  • Home
    • देश की खबरें
    • मप्र-छग
    • शहडोल
    • दुनिया की खबरें
    • ऑटोमोबाइल
    • मनोरंजन
    • टेक्नोलॉजी
    • खेल
    • नौकरियां
    • बिजनेस
    • हेल्थ
    • राशिफल
    • टूर-ट्रैवल्स
    • वेब स्टोरीज
    • खेती-किसानी
    • फैशन
    • कुकिंग
    • बायोग्राफी
Follow US
Breaking NewsMain Breaking Newsदेश की खबरें

जमीन घोटाले में हाईकोर्ट से सिद्धारमैया को झटका, केस चलाने का आदेश बरकरार

31 अगस्त को कर्नाटक के राज्यपाल के कार्यालय ने हाईकोर्ट को जानकारी दी थी कि मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति "गहन विचार-विमर्श" के बाद दी गई थी। राज्यपाल कार्यालय ने कहा कि इस निर्णय में सभी कानूनी और प्रशासनिक बिंदुओं पर सावधानीपूर्वक विचार किया गया था।

KhabriLall
Last updated: September 24, 2024 7:35 PM
KhabriLall
Share
Siddaramaiah. Photo: PTI
SHARE
Highlights
  • राज्यपाल ने सचिव से MUDA घोटाले पर विस्तृत रिपोर्ट की मांगी, कांग्रेस ने लगाया भेदभाव का आरोप
  • कर्नाटक में MUDA घोटाले में सीएम सिद्धारमैया को राज्यपाल ने जारी किया कारण बताओ नोटिस, हाईकोर्ट में चुनौती दी

मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को कोई राहत नहीं दी है। अदालत ने उनके खिलाफ केस चलाने की अनुमति दे दी है। 12 सितंबर को हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था। सिद्धारमैया ने इस याचिका में राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा उनके खिलाफ जांच की मंजूरी को चुनौती दी थी, जो इस घोटाले से संबंधित है।

मंगलवार को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण केस पर सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि राज्यपाल कानून के अनुसार केस चला सकते हैं। न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना की पीठ ने कहा कि राज्यपाल “स्वतंत्र निर्णय” ले सकते हैं और उन्होंने “अपने विवेक का पूरी तरह से उपयोग किया है।” इस प्रकार, मुख्यमंत्री पर मुकदमा चलाने के आदेश के संदर्भ में, राज्यपाल के कार्यों में कोई खामी नहीं पाई गई है।

जस्टिस एम. नागप्रसन्ना आज दोपहर 12 बजे अपना फैसला सुनाएंगे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वकील अभिषेक मनु सिंघवी सहित कई वरिष्ठ वकील दलीलें पेश कर चुके हैं, जबकि राज्यपाल थावर चंद गहलोत की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रतिनिधित्व किया। इसके अलावा, शिकायतकर्ताओं के वकील स्नेहमई कृष्णा और टीजे अब्राहम ने भी अपनी दलीलें प्रस्तुत की हैं।

शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी को अवैध रूप से 14 भूखंड आवंटित किए हैं, जो एक प्राइम लोकेशन पर स्थित हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने 19 अगस्त को दिए गए अपने अंतरिम आदेश में सिद्धारमैया को अस्थायी राहत प्रदान की थी। इस आदेश के तहत, बेंगलुरू की एक विशेष अदालत को आगे की कार्यवाही को स्थगित करने और राज्यपाल द्वारा दी गई मंजूरी के पालन में कोई भी जल्दबाजी वाली कार्रवाई न करने के निर्देश दिए गए थे।

31 अगस्त को कर्नाटक के राज्यपाल के कार्यालय ने हाईकोर्ट को बताया कि मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति “विचार-विमर्श” के बाद दी गई थी। इसके पूर्व, अगस्त में कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत द्वारा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर मुकदमा चलाने की मंजूरी के खिलाफ कर्नाटक सरकार के मंत्रियों और कांग्रेस विधायकों ने ‘राजभवन चलो’ का विरोध प्रदर्शन किया था।

राज्यपाल ने सचिव से एक विस्तृत रिपोर्ट की मांग की है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि राज्यपाल भेदभावपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि उनके समक्ष कई अन्य मामले लंबित हैं, लेकिन उन्होंने उन पर कोई निर्णय नहीं लिया है। इस बीच, राज्यपाल गहलोत ने पिछले सप्ताह राज्य की मुख्य सचिव शालिनी रजनीश से कथित एमयूडीए घोटाले के संदर्भ में दस्तावेजों के साथ एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।

कर्नाटक में MUDA जमीन आवंटन घोटाले के संबंध में राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही, उन्होंने सिद्धारमैया के खिलाफ जांच शुरू करने और मुकदमा चलाने की मंजूरी भी दी है। इस आदेश को सीएम सिद्धारमैया ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 31 अगस्त तक टाल दी है और 19 अगस्त के अंतरिम आदेश को भी बढ़ा दिया है। इस आदेश में हाईकोर्ट ने विशेष एमपी एमएलए कोर्ट को सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ शिकायतों की सुनवाई को अगली कार्यवाही तक स्थगित करने का निर्देश दिया था।

TAGGED:#judgement#MUDA
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Copy Link
By KhabriLall
Follow:
**खबरी लाल: हमारे समाचार लेखक** खबरी लाल, हमारे प्रमुख समाचार लेखक, हर रोज़ ताज़ा और सटीक जानकारी प्रदान करते हैं। उनकी गहरी समाचार साक्षात्कार और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण ने उन्हें समाचार उद्योग में एक विश्वसनीय नाम बना दिया है। वे घटनाओं की गहन समझ और तत्परता के साथ त्वरित अपडेट्स देने के लिए जाने जाते हैं, जिससे पाठकों को हर पल की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण ने 'खबरी लाल' को एक प्रमुख समाचार स्रोत बना दिया है।
Previous Article रात के अँधेरे में हो रहा था रेत का काला कारोबार , फिर पहुँच गयी पुलिस
Next Article कृतार्थ की हत्या: 200 रुपये का सामान लाया था एक दिन पहले
Leave a comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Your Trusted Source for Accurate and Timely Updates!

Our commitment to accuracy, impartiality, and delivering breaking news as it happens has earned us the trust of a vast audience. Stay ahead with real-time updates on the latest events, trends.
FacebookLike
InstagramFollow
YoutubeSubscribe

Popular Posts

लोकतंत्र सेनानियों के परिवारों को सरकारी योजनाओं में मिलेगी प्राथमिकता: सीएम का ऐलान

लोकतंत्र सेनानियों के परिवारों को सरकार का सम्मान, योजनाओं में मिलेगी प्राथमिकता मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री…

By Talat Shekh June 27, 2025

अंतरिक्ष से पहला संदेश: शुभांशु बोले- खुद को बच्चे की तरह महसूस कर रहा हूं

अंतरिक्ष से शुभांशु शुक्ला का पहला संदेश, कहा- यहां खुद को बच्चे जैसा महसूस कर…

By Talat Shekh June 27, 2025

बिहार में शिक्षकों को मिली बड़ी राहत, अब मनचाहे स्कूल में ट्रांसफर संभव

बिहार के शिक्षकों के लिए ट्रांसफर प्रक्रिया अब और आसान हो गई है। सरकार ने…

By Talat Shekh June 27, 2025

मानसून में घूमें माजुली द्वीप, जहां प्रकृति और संस्कृति मिलते हैं साथ

अगर आप मानसून में किसी शांत, हरे-भरे और सांस्कृतिक स्थल की तलाश में हैं तो…

By Talat Shekh June 27, 2025

जानवरों के लिए सुरक्षित रास्ता: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बना देश का पहला एनिमल ओवरपास कॉरिडोर

Explainer: क्या है एनिमल ओवरपास कॉरिडोर? दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक अनोखा कदम उठाया गया है,…

By Talat Shekh June 27, 2025

You Might Also Like

Breaking Newsमध्य प्रदेश - छत्तीसगढ़शहडोल

आग की लपटों में ज़िंदा जल गयी दो गाय, घंटों मशक्कत के बाद बुझी आग

By Majid Khan
Breaking Newsखेल

कीवी टीम का धमाकेदार शेड्यूल: घर पर भिड़ेंगी चार दिग्गज टीमें

By Talat Shekh
Breaking Newsदुनिया की खबरें

ट्रंप का दावा: मोदी को समझाया, भारत-पाक लड़ेंगे तो नहीं मिलेगी ट्रेड डील

By Talat Shekh
Breaking Newsमनोरंजन

एल्विश-करण बने ‘लाफ्टर शेफ 2’ के विजेता? ट्रॉफी के साथ फोटो वायरल

By Talat Shekh
Khabrilall News

खबरीलाल एक प्रमुख डिजिटल मीडिया संस्थान है, जिसका उद्देश्य अपने दर्शको व पाठकों को  डिजिटल प्लेट फॉर्म में सबसे तेज़, विश्वसनीय और निष्पक्ष खबरें प्रदान करना है । हमारी टीम देश-विदेश की हर छोटी-बड़ी घटना की सटीक जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। राजनीति , खेल, मनोरंजन,शिक्षा समेत हेर क्षेत्र की खबर व ताजा रिपोर्ट देना ही  खबरीलाल का मकसद है । हम आपके विश्वास और समर्थन को सर्वोपरि मानते हैं और इसी के तहत हम सटीक और ताजातरीन समाचारों को प्राथमिकता देते हैं। किसी भी समाचार या सुझाव के लिए हमसे संपर्क करें ।
ईमेल – 
khabrilallnews@gmail.com

समाचार से सम्बंधित किसी भी विवाद का न्यायालय क्षेत्र बुढ़ार होगा।

Top Categories
  • देश
  • मप्र-छग
  • शहडोल
  • दुनिया
  • ऑटो
  • मनोरंजन
  • टेक
  • हेल्थ
  • खेल
  • नौकरियां
  • बिजनेस
Useful Links
  • About Us
  • Contact Us
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Fact-Checking Policy
  • Correction Policy
Facebook Youtube Whatsapp Instagram

© Khabrilall. All Rights Reserved.

Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?