अमेरिका में जन्म से नागरिकता पर बड़ा बदलाव, सुप्रीम कोर्ट का ट्रंप के पक्ष में फैसला
अमेरिका में नागरिकता से जुड़ा एक ऐतिहासिक फैसला सामने आया है। अब वहां जन्म लेने वाले हर बच्चे को स्वचालित रूप से अमेरिकी नागरिकता नहीं मिलेगी। यह बदलाव पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक आदेश के चलते आया है, जिसे अब अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट की मुहर मिल गई है।
क्या है मामला?
अभी तक अमेरिका में यदि कोई बच्चा जन्म लेता था, तो उसे जन्म के आधार पर अमेरिकी नागरिकता मिल जाती थी। इसे ‘बर्थराइट सिटिजनशिप’ कहा जाता है। ये प्रथा लंबे समय से अमेरिका में लागू थी, लेकिन ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान इसे समाप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाया था।
ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश साइन किया था, जिसमें यह व्यवस्था खत्म करने की बात थी। हालांकि, इस आदेश को निचली अदालतों द्वारा चुनौती दी गई और देशभर में इसे लागू होने से रोक दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
अब अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए निचली अदालतों की शक्तियों पर सवाल उठाया है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि निचली अदालतें पूरे देश पर इस तरह के आदेश को रोकने की शक्ति नहीं रखतीं। इसका अर्थ है कि ट्रंप के आदेश के रास्ते में जो कानूनी अड़चनें थीं, वह अब काफी हद तक हट गई हैं।
फैसले के मायने क्या हैं?
इस फैसले का असर अब उन परिवारों पर पड़ेगा, जो अमेरिका में अपने बच्चों को जन्म दिलाकर उन्हें वहां की नागरिकता देना चाहते हैं। खासतौर पर अवैध प्रवासियों और पर्यटकों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। अब यह जरूरी होगा कि नागरिकता देने के पहले कुछ और शर्तें पूरी की जाएं।
विवाद और प्रतिक्रिया
इस फैसले को लेकर अमेरिका में राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर बहस तेज हो गई है। एक पक्ष इसे देश की सुरक्षा और सिस्टम को मजबूत करने की दिशा में कदम मान रहा है, वहीं दूसरा पक्ष इसे मानवाधिकारों और प्रवासी समुदाय के खिलाफ मान रहा है।
आगे क्या?
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने बर्थराइट सिटिजनशिप को खत्म करने की प्रक्रिया को वैधता दी है। लेकिन इससे जुड़े नियमों और प्रक्रियाओं को लेकर आने वाले समय में और भी कानूनी चुनौतियाँ और नीतिगत बहसें देखने को मिल सकती हैं।
यह बदलाव अमेरिका की नागरिकता नीति में एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हो सकता है, जिसका असर सिर्फ वहां ही नहीं, बल्कि दुनियाभर के प्रवासी परिवारों पर भी पड़ेगा।