नोएडा में शराब परोसने को लेकर नया नियम, अब जरूरी होगा रजिस्ट्रेशन
नोएडा और ग्रेटर नोएडा में शराब पीने और पार्टी करने वालों के लिए सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है। अब किसी भी मैरिज होम या कॉमर्शियल स्थान पर अगर शराब परोसी जानी है, तो उसके लिए पहले से रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना रजिस्ट्रेशन के शराब परोसने पर संबंधित स्थान के संचालकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
रजिस्ट्रेशन के बिना नहीं मिलेगा एक दिन का लाइसेंस
अभी तक नोएडा और ग्रेटर नोएडा में शादी या अन्य आयोजनों के लिए एक दिन का अस्थायी लाइसेंस आसानी से मिल जाता था। इस लाइसेंस के जरिए लोग पार्टियों में शराब परोसते थे। लेकिन अब इस व्यवस्था में बदलाव किया गया है। अब यदि किसी मैरिज होम या कमर्शियल स्थल पर यह लाइसेंस चाहिए, तो उसे पहले आबकारी विभाग में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।
अब तक सिर्फ 173 संस्थानों ने कराया पंजीकरण
आबकारी विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, अब तक केवल 173 मैरिज होम और अन्य कॉमर्शियल संस्थानों ने ही रजिस्ट्रेशन कराया है। जिन संस्थानों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, उन्हें आगे अस्थायी लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। विभाग का कहना है कि बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी आयोजनकर्ता अब शराब नहीं परोस पाएगा।
5 हजार रुपये में होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है। इसके लिए सिर्फ 5 हजार रुपये शुल्क तय किया गया है और इसे ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद ही आयोजक अस्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन कर पाएंगे। हालांकि, अगर कोई आयोजन किसी के निजी घर में हो रहा है, तो वहां रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होगी।
नई आबकारी नीति से मिलेगा राहत
उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025-26 की नई आबकारी नीति में कुछ नए प्रावधान जोड़े हैं। इसमें नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ और आगरा जैसे शहरों में लो-अल्कोहल बार खोलने की अनुमति दी गई है। इन बारों में सिर्फ बीयर और वाइन ही परोसी जाएगी। इससे छोटे रेस्टोरेंट्स और कैफे को फायदा मिलेगा, क्योंकि उन्हें अब फुल बार लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे उनके खर्च में भी कटौती होगी और कानूनी प्रक्रिया भी आसान होगी।
नियमों की अनदेखी पर सख्त कार्रवाई तय
सरकार की ओर से साफ निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई संस्था नियमों का उल्लंघन करती है और बिना रजिस्ट्रेशन शराब परोसती है, तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम सार्वजनिक सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
निष्कर्ष: अब नोएडा और ग्रेटर नोएडा में शराब परोसने से पहले रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। यह नियम आयोजनों में पारदर्शिता लाने और अवैध शराब परोसने की घटनाओं को रोकने के लिए लागू किया गया है।