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“पत्रकार अभिसार शर्मा पर FIR, सरकार को बदनाम करने का आरोप”

Talat Shekh
Last updated: August 22, 2025 6:04 AM
Talat Shekh
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पत्रकार अभिसार शर्मा पर एफआईआर: असम और केंद्र सरकार को बदनाम करने का आरोप

गुवाहाटी पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पत्रकार और यूट्यूबर अभिसार शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यह मामला गुवाहाटी के रहने वाले आलोक बरुआ नामक व्यक्ति की शिकायत पर दर्ज हुआ है। शिकायत में कहा गया है कि अभिसार शर्मा ने निजी स्वार्थ के चलते असम और भारत सरकार की छवि खराब करने की कोशिश की।

शिकायत का आधार

शिकायतकर्ता आलोक बरुआ का आरोप है कि अभिसार शर्मा ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक आर्टिकल चलाया जिसमें असम और केंद्र सरकार के खिलाफ अपमानजनक व विवादित बातें शामिल थीं। बरुआ का कहना है कि यह महज आलोचना नहीं बल्कि सरकार और देश की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है।

किस धारा में दर्ज हुई एफआईआर?

अभिसार शर्मा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 152 और 195 के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिकायत में दावा किया गया है कि आर्टिकल में असम के मुख्यमंत्री पर सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगाया गया था। साथ ही उपहास और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल भी किया गया। पुलिस के अनुसार, इन बयानों से देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरा बताया गया है। यही कारण है कि यह मामला गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है।

अभिसार शर्मा की प्रतिक्रिया

एफआईआर दर्ज होने के बाद अभिसार शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा कि यह एफआईआर पूरी तरह से बेमानी है और इसका जवाब वैधानिक तरीके से दिया जाएगा। शर्मा का कहना है कि उन्होंने अपने शो में केवल असम हाईकोर्ट के एक जज के बयान का हवाला दिया था। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा की राजनीति पर टिप्पणी उनके ही बयानों के आधार पर की थी।

क्यों बढ़ा विवाद?

अभिसार शर्मा के इस मामले ने मीडिया और राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है। समर्थकों का कहना है कि पत्रकार केवल अपने विचार रख रहे थे, जबकि विरोधियों का मानना है कि उन्होंने जानबूझकर सरकार की छवि धूमिल करने की कोशिश की। यह विवाद अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम कानून के दायरे की बहस को भी हवा दे रहा है।

निष्कर्ष

अभिसार शर्मा पर दर्ज हुई यह एफआईआर केवल एक व्यक्ति पर मामला नहीं, बल्कि पत्रकारिता की स्वतंत्रता और सरकारी आलोचना की सीमाओं पर भी बड़ा सवाल खड़ा करती है। अब यह देखना होगा कि अदालत में इस पर क्या रुख अपनाया जाता है और आगे जांच किस दिशा में जाती है।


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