अमेरिका लौट रहे ग्रीन कार्ड धारक रखें ये ज़रूरी दस्तावेज़
अगर आप भारतीय ग्रीन कार्ड धारक हैं और विदेश से अमेरिका लौट रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बस कुछ जरूरी दस्तावेज साथ रखें और नियमों का पालन करें। अमेरिकी सरकार की कड़ी निगरानी के चलते कई ग्रीन कार्ड धारक अपनी स्थिति को लेकर चिंतित रहते हैं, लेकिन अगर आप अमेरिका के कानूनों का पालन करते हैं, कर भरते हैं और अमेरिका से मजबूत संबंध बनाए रखते हैं, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है।
अमेरिकी एजेंसियों की सख्ती और नियम
अमेरिकी सरकार और उसकी एजेंसियां—जैसे डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS), यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (USCIS), इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एन्फोर्समेंट (ICE) और कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन (CBP)—ग्रीन कार्ड धारकों पर कड़ी नजर रखती हैं। हाल ही में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा था कि ग्रीन कार्ड अमेरिका में अनिश्चितकाल तक रहने की गारंटी नहीं देता। इससे कई भारतीय ग्रीन कार्ड धारकों में चिंता बढ़ गई, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि कानून का पालन करने वालों को घबराने की जरूरत नहीं है।
कौन से ग्रीन कार्ड धारकों को चिंता करने की जरूरत नहीं?
जो लोग किसी अपराध में शामिल नहीं हैं, कर भरते हैं, अमेरिका में नौकरी करते हैं और वहां अपना स्थायी निवास बनाए रखते हैं, उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लंबे समय तक विदेश में रहने से ग्रीन कार्ड की वैधता पर सवाल उठ सकता है, इसलिए अमेरिका से मजबूत संबंध बनाए रखना जरूरी है।
ग्रीन कार्ड धारकों को क्या करना चाहिए?
अमेरिकी सरकार चाहती है कि ग्रीन कार्ड धारक अमेरिका को अपना स्थायी निवास बनाए रखें। इसके लिए—
- अमेरिका में एक स्थायी पता (घर या अपार्टमेंट) बनाए रखें।
- अमेरिका में नौकरी करें और कर भरें।
- अमेरिकी बैंक खाता, स्वास्थ्य बीमा, ड्राइविंग लाइसेंस और टैक्स रिकॉर्ड अपडेट रखें।
- ग्रीन कार्ड की समय-समय पर वैधता जांचें और रीन्यू कराएं।
अमेरिका से बाहर रहने की समयसीमा
- 6 महीने तक बाहर रहने पर आमतौर पर कोई समस्या नहीं होती।
- 6 महीने से 1 साल के बीच रहने पर अमेरिका लौटते समय पूछताछ हो सकती है।
- 1 साल से ज्यादा बाहर रहने पर ग्रीन कार्ड पर खतरा मंडरा सकता है, अगर री-एंट्री परमिट (फॉर्म I-131) नहीं लिया गया हो।
ग्रीन कार्ड धारकों को किन दस्तावेजों की जरूरत होगी?
- वैध ग्रीन कार्ड (I-551)।
- पासपोर्ट।
- री-एंट्री परमिट (अगर 1 साल से ज्यादा बाहर रहे हैं)।
- पिछले 3 महीनों की वेतन पर्चियां।
- रोजगार प्रमाण पत्र।
- पिछले वर्ष का W-2 फॉर्म और टैक्स रिटर्न।
अगर एयरपोर्ट पर समस्या हो तो क्या करें?
अगर किसी ग्रीन कार्ड धारक को पोर्ट ऑफ एंट्री पर समस्या आती है, तो वे ‘डेफर्ड इंस्पेक्शन’ की मांग कर सकते हैं। इससे उन्हें आगे जांच कराने का मौका मिलेगा और वे वकील के साथ अपना पक्ष रख सकते हैं। किसी भी फॉर्म, विशेष रूप से फॉर्म I-407 (ग्रीन कार्ड सरेंडर करने वाला फॉर्म) पर वकील से सलाह लिए बिना हस्ताक्षर न करें।
अमेरिकी नागरिकता पर विचार करें
ग्रीन कार्ड प्राप्त करने के 5 साल बाद व्यक्ति अमेरिकी नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। नागरिकता मिलने के बाद ग्रीन कार्ड खोने की चिंता नहीं रहती। विशेषज्ञों का सुझाव है कि अगर आप अमेरिका में लंबे समय तक रहना चाहते हैं, तो नागरिकता पर विचार करें और सभी नियमों का पालन करें।