नया ITR भरने वालों के लिए बड़ी राहत का है यह मौका
अब 15 सितंबर तक भर सकते हैं ITR
आयकर रिटर्न (ITR) भरने वालों के लिए सरकार ने बड़ी राहत दी है। जो लोग अभी तक समय की कमी या किसी अन्य कारण से अपना ITR नहीं भर पाए थे, उनके लिए अब सरकार ने तारीख बढ़ा दी है। पहले जहां आखिरी तारीख 31 जुलाई 2025 थी, अब इसे बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया गया है। इसका मतलब है कि टैक्सपेयर्स को अब 46 दिन अतिरिक्त मिल गए हैं।
सरकार ने बढ़ाई ITR की आखिरी तारीख
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख को लेकर यह फैसला हाल ही में लिया गया है। यह फैसला केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने नए बदलावों और सिस्टम अपग्रेड को ध्यान में रखते हुए लिया है।
नए ITR फॉर्म में हुए हैं बड़े बदलाव
इस साल ITR फॉर्म में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। फॉर्म को ज्यादा पारदर्शी और सटीक बनाने के लिए Capital Gain की रिपोर्टिंग को अब जुलाई 23, 2024 के पहले और बाद की अवधि में अलग-अलग दिखाने की व्यवस्था की गई है। साथ ही शेयर बायबैक से हुए घाटे की रिपोर्टिंग के लिए भी नए नियम लाए गए हैं।
सिस्टम अपग्रेड के लिए चाहिए था ज्यादा समय
इन नए नियमों और फॉर्मेट्स को लागू करने के लिए सिस्टम को भी अपडेट करना जरूरी था। इसी वजह से सरकार को रिटर्न फाइल करने की तारीख आगे बढ़ानी पड़ी। साथ ही, TDS से जुड़ी जानकारी भी जून की शुरुआत में उपलब्ध होती है, जिससे पहले ITR फाइल करना मुश्किल हो जाता था।
सैलरी वालों को मिलेगा सीधा फायदा
इस एक्सटेंशन का सीधा फायदा उन लोगों को मिलेगा जिनकी ऑडिट नहीं होती, यानी अधिकतर नौकरीपेशा टैक्सपेयर्स को। अब उन्हें अपने दस्तावेज तैयार करने और फॉर्म भरने के लिए अधिक समय मिल जाएगा। हालांकि, 15 सितंबर के बाद ITR फाइल करने पर ₹5,000 की लेट फीस लग सकती है।
टैक्सपेयर्स के लिए आसान होगी प्रक्रिया
CBDT का कहना है कि इस फैसले से टैक्सपेयर्स को रिटर्न फाइलिंग में और सुविधा मिलेगी। वे आराम से नए फॉर्मेट को समझकर सही जानकारी के साथ अपना रिटर्न भर सकेंगे। जल्द ही इस पर आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा।
जल्द से जल्द कर लें दस्तावेज़ तैयार
सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि यह बदलाव सिर्फ टैक्सपेयर्स की सहूलियत के लिए किया गया है, ताकि कोई अंतिम समय की परेशानी न हो। ऐसे में यह जरूरी है कि लोग समय रहते अपने जरूरी दस्तावेज तैयार करें और बिना देर किए ITR फाइल करें, ताकि जुर्माना लगने से बचा जा सके।