इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच द्वारा 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में दिए गए निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट आज सोमवार, 23 सितंबर को फिर से सुनवाई होगी। 9 सितंबर को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए सभी पक्षों को नोटिस जारी किया था और अपने-अपने पक्ष रखने के लिए कहा था।
69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर युवा लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं और कोर्ट में भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी संदर्भ में इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने पुरानी सभी सूचियों को निरस्त करते हुए आरक्षण के नियमों के अनुसार नई सूची बनाने का निर्देश दिया था। इसके बाद, आरक्षित और चयनित दोनों वर्ग के अभ्यर्थियों ने धरना-प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया।
चयनित अभ्यर्थियों ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जबकि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने भी इस मामले में कैविएट दाखिल किया था। इस पर 9 सितंबर को सुनवाई हुई थी, और अगली तिथि 23 सितंबर निर्धारित की गई थी। दोनों वर्ग के अभ्यर्थी सुनवाई के लिए तैयारी में जुटे हैं, लेकिन अभ्यर्थियों के अनुसार, सोमवार को होने वाली सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश के उपस्थित होने की संभावना कम है।