सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी नीति घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने यह फैसला सुनाते हुए केजरीवाल को 10 लाख रुपये के मुचलके और दो जमानत राशियों पर जमानत दी। कोर्ट ने सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी को अवैध नहीं माना, लेकिन नियमित जमानत का आदेश दिया।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को ईडी मामले में जमानत दी थी। अब सीबीआई केस में भी जमानत मिलने से उनका जेल से बाहर आना तय हो गया है। उन्होंने 103 दिन पहले, 2 जून को, अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने पर सरेंडर किया था। उम्मीद है कि वे आज ही जेल से रिहा हो सकते हैं।
अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार मामले में अपनी गिरफ्तारी और जमानत से इनकार के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए दो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की थीं। सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर को इन याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा था। सीबीआई ने 26 जून को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, और अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है, जिससे उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है।