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मध्यप्रदेश में लोक सुरक्षा कानून लागू करने की तैयारी, सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी अनिवार्य

मध्यप्रदेश में लोक सुरक्षा कानून के तहत सार्वजनिक और व्यवसायिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा, जिससे अपराध नियंत्रण और सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

KhabriLall
Last updated: November 28, 2024 4:24 PM
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Madhya Pradesh Public Safety Act | CCTV Cameras Mandatory
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Highlights
  • मध्यप्रदेश में पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत सार्वजनिक और व्यवसायिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा।
  • शादी, रैली, स्कूल, मॉल जैसे स्थानों पर 100 से ज्यादा लोग होने पर सीसीटीवी कैमरा लगाने की आवश्यकता होगी।
  • वीडियो रिकॉर्डिंग को दो महीने तक सुरक्षित रखना और पुलिस की मांग पर देना अनिवार्य होगा।

Madhya Pradesh Public Safety Act लागू करने की तैयारी, सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य

सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी जरूरी

Madhya Pradesh Public Safety Act (पब्लिक सेफ्टी एक्ट) लागू करने की दिशा में पहल शुरू कर दी है। इस कानून के तहत सार्वजनिक और व्यावसायिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। जो लोग इस नियम का पालन नहीं करेंगे, उन्हें जुर्माना देना होगा। गृह विभाग ने इस कानून का मसौदा तैयार कर लिया है, जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर वीडियो रिकॉर्डिंग को भी अनिवार्य किया गया है।

100 से अधिक लोगों के जमावड़े पर सीसीटीवी की अनिवार्यता

कानून के प्रावधान के अनुसार, ऐसे स्थान जहां 100 से अधिक लोग इकट्ठा होते हैं, जैसे शादी समारोह, रैली, जुलूस, स्कूल, कॉलेज, मॉल, या अस्पताल, वहां सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, रिकॉर्ड की गई फुटेज को दो महीने तक सुरक्षित रखना और पुलिस के अनुरोध पर उपलब्ध कराना भी जरूरी होगा। कैमरे लगाने का खर्च आयोजकों या संबंधित प्रतिष्ठानों को वहन करना होगा।

“खबरीलाल न्यूज़ में यह भी पढ़ें” मध्य प्रदेश सरकार ने लिया 5000 करोड़ रुपये का नया कर्ज, प्रत्येक नागरिक पर बढ़ा वित्तीय बोझ

इंदौर में पायलट प्रोजेक्ट की सफलता

इस कानून को लागू करने से पहले इंदौर में इसका पायलट प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा किया गया। 12 सितंबर 2024 को शुरू किए गए इस प्रोजेक्ट में नगर निगम ने हजारों नए सीसीटीवी कैमरे लगाए। साथ ही व्यापारियों को कैमरे लगाने के लिए प्रेरित किया गया। व्यापारियों के अनुसार, सीसीटीवी कैमरों की मदद से अपराध में कमी आई है और कई मामलों में अपराधियों को पकड़ने में मदद मिली है।

तेलंगाना मॉडल बना आधार

मध्यप्रदेश ने इस कानून का मसौदा तैयार करने के लिए तेलंगाना के मॉडल को अपनाया है। तेलंगाना में सार्वजनिक सुरक्षा और सीसीटीवी निगरानी के कई सफल प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हैदराबाद में “सिटी वाइड कम्युनिटी सीसीटीवी प्रोजेक्ट” ने अपराध दर को 16% तक कम करने में सफलता पाई है।

आत्मनिर्भरता और सार्वजनिक सहयोग

पूर्व डीजीपी एनके त्रिपाठी के अनुसार, इस कानून के तहत आम जनता की अप्रत्यक्ष भागीदारी महत्वपूर्ण होगी। व्यापारिक प्रतिष्ठान और आवासीय सोसाइटियां इसके लिए सहयोग करेंगी। इससे न केवल अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी, बल्कि सरकारी विभागों की जवाबदेही भी बढ़ेगी।

TAGGED:CCTV Cameras MandatoryCrime controlMadhya Pradesh Public Safety Act
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