अभिरक्षा में निरूद्ध अपनी स्वतंत्रता से वंचित व्यक्ति के साथ भी पूरी मानवता एवं व्यक्ति की अंतर्निहित गरिमा के अनुरूप ही व्यवहार किया जा सकता है। उक्त बातें जिला न्यायाधीश हिदायत उल्ला खान ने कही । वह उपजेल देपालपुर में वृद्ध बंदियों के स्वास्थ्य व उपचार संबंधी अधिकारों की जानकारी देते हुए विधिक साक्षरता शिविर को संबोधित कर रहे थे ।
उक्त शिविर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इंदौर अजय श्रीवास्तव केनिर्देशन में तहसील विधिक सेवा समिति देपालपुर के अध्यक्ष जिला न्यायाधीश हिदायत उल्ला खान के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया ।
न्यायाधीश श्री खान ने कहा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ( नालसा) नई दिल्ली की ओर से संचालित योजना अंतर्गत वृद्ध बंदियों एवं असाध्य रोगों से ग्रसित कैदियों हेतु उनके स्वास्थ्य एवं उपचार हेतु विशेष कार्यवाही किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है जिसके अनुक्रम में यह जागरूकता शिविर का आयोजन उपजेल देपालपुर में किया गया है ।
इस अवसर पर उपजेल देपालपुर में बंदियों को वांछित चिकित्सा उपचार, गुणवत्तापूर्ण भोजन, बिस्तर, बर्तन आदि के संबंध में सहायक जेल अधिक्षक से जानकारी प्राप्त कर उनकी विस्तृत समीक्षा भी की गई ।
शिविर में न्यायिक मजिस्ट्रेट सैय्यद दानिश अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट रिजवाना कौसर एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट दिव्या श्रीवास्तव, सहायक जेल अधीक्षक आर.एस. कुशवाह, प्रमुख मुख्य प्रहरी रामेश्वर झाड़िया, फिजियो थेरेपिस्ट शिवानी श्रीवास्तव, प्रहरी विवेक शर्मा, प्रहरी आरती सोलिया, प्रहरी एकता पटेल व नायब नाजिर दिलीप यादव, सहित जेल स्टॉफ उपस्थित रहा।