मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली कि अवैध रूप से मवेशियों से लोड एक ट्रक थाना क्षेत्र से गुजरने वाला है । सूचना के आधार पर थाना जैतहरी की पुलिस टीम द्वारा बैहार घाट में नाका बंदी की गयी , इस दौरान एक बिना नंबर का ट्रक आता हुआ दिखाई दिया । जब पुलिस ने दूर से वाहन चालक को ट्रक रोकने का इशारा किया तो ट्रक चालक तेज गति एवं खतरनाक ढंग से चलाते हुये वहाँ से आगे बढ़ गया ।
इसके बाद पुलिस द्वारा ट्रक का पीछा करने पर ट्रक का चालक ट्रक को बैहार घाट मोड़ पर रोककर चालक व खलासी दोनों भाग गये । मौके पर ट्रक की जब तलाशी ली गई तो उसमे में 14 नग पडा व 8 नग भैंस कुल 22 नग मवेशी ठूंस ठूंस कर रस्सी से ट्रक के बाडी में बंधें हुये क्रूरता पूर्वक भरे पाये गये ।
जिस पर पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 (घ) का अपराध पाये जाने से ट्रक एवं मवेसियों को मौके जप्त कर कब्जे में लिया गया। आरोपी ट्रक के चालक एवं खलासी के विरूध्द अपराध धारा 6,6क,6(ख)(1),9(1),10 म.प्र. कृषक पशु परिरक्षण अधि. 1959 एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11(1)(घ) एवं चालक व्दारा खतरनाक तरीके से वाहन चलाने से 184 एमव्ही एक्ट एवं परमिट की शर्तो का उल्लघंन करने पर 66/192ए एमव्ही एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
उक्त कार्यवाही मे पुलिस अधीक्षक महोदय मोती उर्र रहमान के निर्देशन मे एंव अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक इसरार मंसूरी तथा एसडीओपी सुमित केरकेट्टा के मार्गदर्शन मे थाना जैतहरी के थाना प्रभारी एसपी शुक्ला , सउनि मणिराज सिंह ,प्रधान आरक्षक विनय त्रिपाठी, संतोष जायसवाल, आरक्षक मनीष सिंह तोमर, मोहित राणा की सराहनीय भूमिका रही।