मुखबिर से सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र से अवैध रूप से शराब की तस्करी की जाने वाली है ,इसी सूचना के आधार पर एक सफेद रंग की बोलेरो पिक-अप क्रमांक एमपी 20 जीबी 2153 ओ.पी.एम अमलाई बैम्बू गेट से बरगवां की ओर अवैध अंग्रेजी शराब का परिवहन करते हुए आती हुई दिखाई दी ।
घेराबंदी कर रोकी गयी गाड़ी
अमलाई पुलिस टीम द्वारा भवतारिणी मंदिर के पास कोतमा रोड पर घेराबंदी कर संदिग्ध वाहन को रोककर तलाशी ली गई। वाहन चालक सुनील दास पिता फगुनी दास, निवासी अमराडंडी बाजार, वार्ड नं. 7, थाना अमलाई, जिला शहडोल को मौके पर ही हिरासत में लिया गया, जबकि एक अन्य आरोपी सुनील सिंह निवासी अमलाई रेल्वे स्टेशन के पास, थाना अमलाई, शहडोल, अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गया। उक्त पिक-अप वाहन की जांच करने पर उसमें 2 हजार 21 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब एवं बीयर पाई गई । जिसकी कुल अनुमानित बाजार कीमती करीबन 9 लाख 12 हजार 7 सौ 60 रुपए आंकी गयी है।
आरोपी सुनील दास से उक्त शराब संबंधित वैध दस्तावेज मांग करने पर कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये
गया।
शहडोल से भेजी गयी थी शराब
प्राथमिकपूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि यह अवैध शराब अमलाई निवासी सुनील सिंह द्वारा शहडोल से लोड करवाई गई थी। घटनास्थल पर विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया एवं आरोपी विरुद्ध धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। साथ ही, परिवहन में प्रयुक्त वाहन को भी जब्त कर लिया गया।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी अमलाई के नेतृत्व में निरीक्षक जयप्रकाश नारायण शर्मा, सउनि. दीपक तिवारी, सउनि. अजमेर सिंह, प्रधान आर. गणेश पाण्डेय, दशरथ प्रजापति, राकेश सिंह, . नारेन्द्र सिंह, आर. गुलाब सिंह, आर. आत्माराम महोबिया की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही।
इस कार्यवाही के बाद जिले के आबकारी विभाग पर सवाल खड़े हो रहेर्ण हैं , आखिर इतनी भारी मात्रा में बिना वैध दस्तावेजों के शराब का अवैध रूप से परिवहन किसकी सह पर किया जा रहा था । इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि ऐसे अवैध कारोबार को आबकारी विभाग का खुला संरक्षण प्राप्त है ।