बुढार थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पकरिया स्थित स्टोन क्रेशर में पांच वर्ष पहले हुए दोहरे हत्याकांड का दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश बुढार द्वारा आरोपी पिता -पुत्र को आजीवन कारावास से दण्डित करते हुए पारित किया गया है । प्रकरण में पारित निर्णय की जानकारी के अनुसार दिनांक 19 -20 अक्टूबर 2019 की दरमियानी रात बुढार थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पकरिया स्थित प्रेमचन्द्र मिश्रा के स्टोन केशर में मटरू बरगाही और लीला प्रसाद उर्फ सम्हारू सोनी रात में चौकीदारी करते थे ।
दिनांक 19.अक्टूबर .2019 को क्रेशर संचालक का पुत्र तापस शाम करीब 5 बजे तक केशर में रहने के बाद दोनों चौकीदार को केशर में छोडकर घर चला आया। अगले दिन सुबह करीब 8.30 बजे केशर के एक मजदूर ने क्रेशर संचालक को फोन कर क्रेशर में चौकीदार मटरू बरगाही और सम्हारू सोनी की रक्तरंजित लाश क्रेशर के पास पड़ी होने की सूचना दी।
जिसके बाद प्रेमचंद मिश्रा एवं उसका लडका तापस ने वहाँ पहुचकर देखा तो चौकीदार मटरू की लाश ईंट प्लांट में कुर्सी पर पड़ी थी। उसके सिर में चोट लगी थी, तथा चौकीदार सम्हारू की लाश केशर के पीछे जितू सिंह के खेत में पडी थी।उसके सिर, माथे, गर्दन में कटी हुई अनेक चोटें थी ।जिससे साफ़ नजर आ रहा था कि किसी धारदार हथियार से इनकी ह्त्या की गयी है।
जमीन विवाद पर की थी ह्त्या
जब पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला कि आरोपी कमल बरगाही का अपने पिता मटरू बरगाही के साथ जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। जिसके चलते मृतक के पुत्र कमल बरगाही ने अपने बेटे लाला उर्फ वीरेन्द्र सिंह बरगाही (मृतक का पोता ) के साथ मिलकर क्रेशर जाकर गैती से हमला कर उसे मौत के घाट उतारा था । लेकिन जब आरोपी पिता -पुत्र इस वारदात को अंजाम दे रहे थे तो उक्त इस घटना को वहां ड्यूटी में मौजूद दूसरे चौकीदार लीला प्रसाद उर्फ सम्हारू ने देख लिया था । जिस कारण राज खुलने के डर से आरोपियों ने उसके ऊपर भी हमला कर उसे भी जान से मार दिया था ।
प्रकरण में लगभग पांच साल तक चली सुनवाई एवं साक्ष्यों के आधार पर विद्यवान न्यायधीश सुशील कुमार अग्रवाल
अपर सत्र न्यायधीश, अतिरिक्त सत्र न्यायालय बुढ़ार द्वारा आरोपियों को आजीवन कारावास से दण्डित करने का निर्णय दिया गया है । शासन की ओर से प्रकरण की पैरवी आलोक राय अपर लोक अभियोजक द्वारा की गयी ।