पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना देकर बताया गया कि संतोष सारीवान पिता शिवराम सारीवान उम्र 48 वर्ष निवासी ग्राम लमसरई द्वारा काफी दिनो से थाना करनपठार क्षेत्र मेंभारी मात्रा में शराब बिक्री व परिवहन काफी समय से किया जा रहा है ।
साथ ही मुखबिर ने बताया कि एक या दो दिवस के अंदर संतोष सारीवान के द्वारा थाना क्षेत्र में भारी मात्रा में शराब परिहन करने कि सूचना मिली है । सूचना के आधार पर पुलिस ने रेकी शुरू की । इस दौरान जैसे ही शराब तस्कर संतोष सारीवान पिता शिवराम सारीवान उम्र 48 वर्ष निवासी ग्राम लमसरई का काले कलर की होन्डा कम्पन्नी की बिना नम्बर के मोटर सायकल में पीछे सीट में थर्मा कोल के डिब्बे में उसके उपर एक थैला व मोटर सायकल के दोनो तरफ पीले रंग की रस्सी से सफेद रंग के बोरी को बांध कर बेनीबारी तरफ से लीला टोला तरफ जाते मिला ।
वैध दस्तावेज नही मिले
पुलिस ने उसे रोक कर जांच पड़ताल की गयी ,जिस पर थर्माकोल के अंदर दो पेटी में मैकडावल नम्बर -01 रम व थर्मा कोल के ऊपर रखे थैली में प्लेन का पाव व मोटर सायकल के अगल बगल बंधे थैली में रखे बोरी में चैक करने पर जीनीयस विस्की रखा होना पाया गया । आरोपी से शराब रखने व परिवहन करने के संबंध में वैद्य दस्तावेज पूछे जाने पर कोई दस्तावेज नही होना बताया व अनिल कुमार निवासी घुनघुटी से शराब खरीदकर अमरकंटक भीम कुण्डी ले जाना बताया गया
इतनी शराब की गयी जप्त
आरोपी के कब्जे से थर्मा कोल के अंदर रखे दो पेटी मैक डावल नम्बर -01 कुल 96 पाव मात्रा 17.280 ली. कीमती 16 हजार 320/- रू. थर्मा कोल के अंदर रखे जीनीयस के क्वार्टर कुल 70 पाव मात्रा 12.600 ली. कीमती 9 हजार 450/- रू. थर्मा कोल के ऊपर बंधे थैली में सफेद प्लेन का पाव कुल 48 पाव मात्रा 8.640 ली. कीमती 2880/- रू . मोटर सायकल के बाये तरफ बंधे सफेद बोरी में जीनीयस के क्वार्टर कुल 100 पाव मात्रा 18.000 ली. कीमती 13,500/- रू. मोटर सायकल के दाहिने तरफ बंधे सफेद बोरी में जीनीयस के क्वार्टर कुल 70 पाव मात्रा 12.600 ली. कीमती 9 हजार 450/- रू. कुल 69.120 ली. कीमती 51 हजार 600/- रू. व मोटर सायकल होण्डा क्रमांक एमपी 18 एमके 3788 कीमती 60,हजार – रू. का मुताबिक जप्ती पंचनामा के जप्त कर कब्जे पुलिस गया । समस्त कार्यवाही की वीडियो ग्राफी कराई गई । आरोपी का कृत्य धारा 34(2) आब. एक्ट के तहत दण्डनीय पाये जाने से गिरफ्तार किया गया ।
उमरिया जिले से लाई गयी थी शराब
आरोपी ने जप्त शराब के बारे में पूछताछ के दौरान बताया कि उक्त शराब वह घुनघुटी शराब दुकान के सेल्स मैन अनिल कुमार जैसवाल पिता भैरवनाथ उम्र 54 वर्ष निवासी घुनघुटी जिला उमरिया से लेकर आया था । जिस पर सेल्स मैंन का कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का पाये जाने से अपराध क्र. 199/2024 धारा 34(2) आब. एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया । कार्यवाही में थाना प्रभारी संजय खलखो, हमराह स्टाफ उप निरीक्षक मंगला दुबे, सउनि. कमल किशोर चंद्रौल,सउनि. धनेश्वर पटेल, प्रआर. मोहन सिंह, राजेश पाव, आरक्षक विनोद व विक्रम सिंह मरावी के अहम भूमिका रही ।