पूर्व मंत्री के पोते को मिली 2 साल की सजा; लड़की से छेड़छाड़ का लगा था आरोप
मध्य प्रदेश के गुना जिले से एक महत्वपूर्ण खबर आई है, जहां भाजपा के पूर्व राज्यमंत्री गोपीलाल जाटव के पोते विवेक जाटव को 2 साल की सजा सुनाई गई है। यह सजा उसे युवती से छेड़छाड़ करने, धमकाने, और तलवार लेकर उसके घर के बाहर हंगामा करने के मामले में सुनाई गई है। साथ ही, आरोपी पर 4500 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
पूरा मामला
यह घटना 6 अप्रैल 2019 की है, जब 19 वर्षीय युवती ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी। युवती का आरोप था कि 2 अप्रैल को वह परीक्षा देकर घर लौट रही थी, तभी विवेक जाटव ने तेलघानी के पास उसका रास्ता रोक लिया और उसे परेशान किया। युवती ने जब उससे बात करने से मना किया, तो विवेक ने उसे एसिड फेंकने और उसकी फोटो वायरल करने की धमकी दी। इसके बाद, 5 अप्रैल की रात, आरोपी तलवार लेकर युवती के घर के बाहर पहुंचा और गालियाँ दीं। साथ ही, उसने जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि उसके दादा विधायक हैं और उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
कोर्ट का फैसला
इस मामले की सुनवाई स्थानीय अदालत में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट श्रीमती ऋतुश्री गुप्ता की कोर्ट में हुई। युवती की तरफ से एडवोकेट डॉ. पुष्पराग ने पैरवी की। कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए उसे 2 साल की सजा और 4500 रुपए का जुर्माना सुनाया। कोर्ट का यह निर्णय खासतौर पर उन लोगों के लिए कड़ा संदेश है जो अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करके कानून से बचने की कोशिश करते हैं।
पुलिस की कार्रवाई
इस मामले में शुरुआत में आरोपी को नोटिस देकर छोड़ दिया गया था। लेकिन युवती द्वारा आपत्ति दर्ज कराने के बाद आरोपी की जमानत खारिज कर दी गई और पुलिस ने तीन दिनों में पूरी जांच पूरी कर चालान पेश किया। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया और कोर्ट ने सजा सुनाई।
डॉ. पुष्पराग का बयान
इस फैसले के बाद, एडवोकेट डॉ. पुष्पराग ने कहा कि यह सजा उन लोगों के लिए एक कड़ा संदेश है जो सत्ता के प्रभाव में कानून को दरकिनार करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि न्यायालय का यह कदम यह साबित करता है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वह किसी भी राजनीतिक परिवार से हो।
इस सजा से यह स्पष्ट हो गया है कि कानून सभी के लिए समान है, और अगर कोई भी व्यक्ति कानून तोड़ेगा, तो उसे सजा मिलेगी, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो।