Rajasthan Government ने शुरू की पहल, National Horticulture Mission के तहत दिया जा रहा लाभ
Rajasthan Government ने किसानों की भलाई (Farmers Welfare) को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण पहल की है। National Horticulture Mission के तहत, 2024-25 के लिए उद्यान विभाग अनुसूचित जनजाति वर्ग में सामुदायिक जल स्रोत बनाने के लिए सब्सिडी प्रदान कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य किसानों की सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करना और उनकी खेती की लागत को कम करना है, जिससे उनकी आमदनी बढ़ सके।
सामुदायिक जल स्रोत बनाने के लिए मिलेगा वित्तीय सहयोग
2024-25 के लिए निर्धारित लक्ष्य के तहत उद्यान विभाग द्वारा किसानों को सामुदायिक जल स्रोत बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। इसमें 100x100x3 मीटर आकार का एक जल स्रोत बनाने पर किसानों को 20 लाख रुपये प्रति यूनिट की सब्सिडी मिलेगी, यदि कमांड क्षेत्र 10 हेक्टेयर का हो। यदि जल स्रोत का आकार छोटा (50x50x3 मीटर) हो, तो भी किसानों को प्रोरेटा आधार पर छूट दी जाएगी।
योजना के लिए शर्तें
योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को कुछ आवश्यक शर्तों को पूरा करना होगा। सबसे पहले, कृषक समूह को 10 हेक्टेयर भूमि एक स्थान पर होनी चाहिए। यदि जल स्रोत का आकार छोटा हो (50x50x3 मीटर), तो 2.5 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, किसान समूह में न्यूनतम तीन सदस्य होने चाहिए, जिसमें पति-पत्नी को एक इकाई के रूप में गिना जाएगा।
जल स्रोत का निर्माण करने के बाद, किसानों को 10 हेक्टेयर के कमांड क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई विधियों से उद्यानिकी फसलों की खेती करना आवश्यक होगा।
आवश्यक दस्तावेज
इस योजना का लाभ उठाने के लिए, किसानों को कुछ दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे। इनमें निजी भूमि का प्रमाण, जैसे जमाबंदी (6 महीने से पुरानी नहीं) और नक्शा ट्रेस आवेदन पत्र के साथ लगाना होगा।
संपर्क जानकारी
National Horticulture Mission के तहत सामुदायिक जल स्रोत बनाने के लिए अनुसूचित जनजाति वर्ग के इच्छुक किसान आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए वे अपने क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक, सहायक कृषि अधिकारी उद्यान या उप निदेशक उद्यान कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।