किसानों को कृषि इनपुट के लिए मिलेगा 22,500 रुपये प्रति हेक्टेयर तक का अनुदान, अभी करें आवेदन
देश में हर साल अधिक बारिश, जल भराव या बाढ़ के चलते किसानों की फसलों को काफी नुकसान होता है, जिसकी भरपाई सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से करती है। इस दिशा में, बिहार सरकार ने “कृषि इनपुट अनुदान योजना” शुरू की है। इस योजना के तहत, बाढ़ से प्रभावित पंचायतों के वे किसान या किसान परिवार, जिनकी फसल का नुकसान हुआ है, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
सितंबर 2024 में हुई भारी बारिश के कारण गंगा और अन्य नदियों का जलस्तर बहुत बढ़ गया था, जिससे किसानों की खरीफ फसलों को काफी नुकसान हुआ है। इस नुकसान की भरपाई के साथ ही अगली फसल लगाने के लिए पूंजी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने कृषि इनपुट अनुदान योजना का आरंभ किया है।
कृषि इनपुट योजना के तहत कितना अनुदान मिलेगा?
बाढ़ से प्रभावित किसानों की खरीफ फसलों को हुए नुकसान के लिए सरकार विभिन्न फसलों के लिए अलग-अलग अनुदान प्रदान करेगी:
- असिंचित फसल क्षेत्र के लिए 8,500 रुपये प्रति हेक्टेयर।
- सिंचित क्षेत्र के लिए 17,000 रुपये प्रति हेक्टेयर।
- बहुवर्षीय फसल के लिए 22,500 रुपये प्रति हेक्टेयर।
किसानों को यह अनुदान राशि अधिकतम 2 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए ही दी जाएगी। अर्थात्, असिंचित क्षेत्र के लिए अधिकतम 17,000 रुपये, सिंचित क्षेत्र के लिए 34,000 रुपये और बहुवर्षीय फसलों के लिए 45,000 रुपये का अनुदान प्राप्त होगा। एक पंजीकरण से किसान विभिन्न फसलों के नुकसान का लाभ ले सकते हैं। योजना का लाभ पंजीकृत रैयत और गैर-रैयत दोनों तरह के किसानों को मिलेगा।
किसान आवेदन कहाँ करें?
बिहार के वे किसान जिनकी फसलों को सितंबर 2024 में आई बाढ़ से नुकसान हुआ है, उन्हें कृषि इनपुट अनुदान योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। किसान कृषि विभाग की वेबसाइट dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए किसानों के पास 13 अंकों का पंजीकरण संख्या होना आवश्यक है। डीबीटी पोर्टल पर बाढ़ प्रभावित प्रखंडों और पंचायतों की सूची उपलब्ध है।
किसान योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर 18001801551 पर या संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
“स्वयं भू-धारी” होने की स्थिति में भूमि के दस्तावेज (वर्ष 23-24 का एल.पी.सी/जमीन रसीद) और “वास्तविक खेतिहर” स्थिति में स्व-घोषणा प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। इसके अलावा, कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार से लिंक बैंक खाता होना आवश्यक है। योजना की राशि आधार से लिंक बैंक खाते में ही हस्तांतरित की जाएगी।