पशु तस्करी के एक मामले में पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेता की बेटी को जमानत मिल गई है। हालांकि, जमानत के साथ हाईकोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं, जिनका पालन करना उनके लिए अनिवार्य होगा।दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को बंगाल में मवेशी तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेता अनुब्रत मंडल की बेटी सुकन्या मंडल को जमानत प्रदान की। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने सुकन्या को राहत देते हुए यह निर्णय लिया कि वह एक महिला हैं और 26 अप्रैल 2023 से हिरासत में हैं।
अदालत ने सुकन्या को 10 लाख रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि की जमानती पर रिहा करने का आदेश दिया है। इसके अतिरिक्त, अदालत ने निर्देश दिया है कि सुकन्या को बिना अदालत की पूर्व अनुमति के देश छोड़ने की अनुमति नहीं होगी और गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश भी नहीं करनी होगी।